लालू परिवार के मॉल को अवैध बताकर सुशील मोदी ने की पर्यावरण प्राधिकरण से शिकायत

पटना. Biharkatha.com रेलवे के रांची और पूरी के दो होटलों के एवज में हर्ष कोचर से बेनामी लिखवाई गई 200 करोड़ की दो एकड़ जमीन पर लालू यादव का बिहार के सबसे बड़ा माॅल का निर्माण पिछले एक साल से राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकार (State Environment Impact Assessment Authority) की अनुमति लिए बिना कराया जा रहा है। यह पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के प्रावधानों का उल्लंघन है। इस सबंध में प्राधिकार के चेयरमैन को पत्र लिख कर अविलम्ब निर्माण कार्य रोकवाने व आपराधिक मामला दर्ज कर कार्रवाई की मांग की गई है। प्रावधान है कि 20 हजार स्क्वायर मीटर से अधिक का कोई निर्माण कार्य प्राधिकार की अनुमति के बिना नहीं कराया जा सकता है। मगर जून, 2016 से लालू यादव की 200 करोड़ की दो एकड़ बेनामी जमीन पर राजद के सुरसंड के विधायक अबु दोजाना की कम्पनी नियमों का उल्लंघन कर निर्माण कार्य करा रही है और मुख्यमंत्री से लेकर किसी अधिकारी में कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं है। जबकि इसके पहले प्राधिकार की अनुमति नहीं लिए जाने के कारण ही आईजीआईएमएस, पावापुरी मेडिल कालेज भवन और गया में प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान के निर्माण के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। सरकार गिरने के डर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कार्रवाई कर माल के निर्माण कार्य बंद कराने की हिम्मत नहीं दिखा रहे हैं। प्राधिकार अविलम्ब लालू यादव के 700 करोड़ के माल के अवैध निर्माण को रोकवाएं और आपराधिक मुकदमा दर्ज कार्रवाई करने का आदेश दें।






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