अनुकंपा नौकरी में दूसरी पत्नी के बेटे को भी मिल सकती है नौकरी, लेकिन यह है शर्त

पटना. सेवा के दौरान मृत सरकारी सेवकों की दूसरी पत्नी की संतानों को भी अनुकंपा पर नियुक्ति का अधिकार है, लेकिन, उसके लिए दो शर्तें तय की गई हैं। पहली शर्त यह कि दूसरी शादी सरकार की अनुमति से हुई हो। दूसरी ये कि ऐसी संतानों को नौकरी देने की अनुशंसा पहली पत्नी करे। पहली पत्नी शपथ पत्र के माध्यम से बताएगी कि उसे दूसरी पत्नी की संतानों को नौकरी मिलने पर कोई आपत्ति नहीं है। सक्षम अधिकारी शपथ पत्र की जांच करेंगे। यानी, पहली पत्नी की मर्जी के बिना दूसरी पत्नी की संतानों की अनुकंपा पर बहाली नहीं होगी।

सामान्‍य प्रशासन विभाग ने जारी किया आदेश
सामान्य प्रशासन विभाग ने बुधवार को इस संदर्भ में एक आदेश जारी किया है। इसकी प्रति सभी विभागों, विभागाध्यक्षों, पुलिस महानिदेशक, प्रमंडलीय आयुक्तों और जिला पदाधिकारियों को दी गई है। आदेश में साफ कहा गया है कि सरकारी आदेश के बिना शादी करने वाले किसी सेवक की दूसरी पत्नी की संतानों को अनुकंपा पर नियुक्ति का अधिकार नहीं होगा। भले ही शादी किसी पर्सनल ला के हवाले से ही क्यों न हुई हो। हालांकि, यह भी साफ किया गया है कि पहली या दूसरी पत्नी की उन्हीं संतानों को अवसर दिया जाएगा, जो पद के लिए न्यूनतम योग्यता रखते होंगे। पहली और दूसरी पत्नी की संतानों में वरीयता पहली पत्नी की संतानों को मिलेगी।






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