सांसद पप्पू यादव की नियमित जमानत को कोर्ट की ना

कार्यालय संवाददाता
बिहार कथा. पटना. पटना की एक अदालत ने नजायज मजमा बनाकर सरकारी कार्य में बाधा डालने के एक मामले में सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव की नियमित जमानत अर्जी खारिज कर दी. अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी जावेद अहमद खान की अदालत में जमानत अर्जी दाखिल कर श्री यादव की ओर से कहा गया था कि ना तो उन्हें इस मुकदमें की जानकारी थी और ना ही पुलिस ने धारा 41 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत उनपर कोई नोटिस तामील की थी. सांसद के वकील ने उन्हें निर्दोष बताते हुए मुकदमें को द्धेषपूर्ण एवं राजनीति से प्रेरित करार देते हुए जमानत की प्राथर्ना की थी। अर्जी पर सुनवाई के बाद अदालत ने श्री यादव को जमानत पर मुक्त करने से इंकार कर दिया. मामले की दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, 24 जनवरी 2017 को सांसद श्री यादव और उनके साथ करीब एक हजार लोगों ने नजायज मजमा बनाकर सरकारी कार्य में बाधा डाली थी.






Related News

  • ‘जो शराब पीयेगा वो तो मरेगा ही, कोई नई बात नहीं है’
  • 25 साल की उम्र में 200 साल की अंग्रेजी हुकूमत को हिला देने वाले आदिवासी योद्धा थे बिरसा मुंडा
  • बुढ़ी काली मंदिर किशनगंज : कुंवारे लड़के-लड़की को करना होता है यहां ये काम
  • बिहार में जल्‍द शुरू होगा प्रोपर्टी सर्वे; एक-एक घर, मार्केट का बनेगा रिकार्ड
  • भारतीयता मनुष्‍य बनाने की है प्रक्रिया : प्रो. रजनीश कुमार शुक्‍ल
  • गोपालगंज की हर पंचायत में जन सहयोग से पुस्कालय खोलने की प्रशासन की सकारात्मक पहल
  • अनुकंपा नौकरी में दूसरी पत्नी के बेटे को भी मिल सकती है नौकरी, लेकिन यह है शर्त
  • भादो बाद होगा बिहार में नगर निकाय चुनाव
  • Comments are Closed

    Share
    Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com