जिला उपभोक्ता आयोग में भारतीय जीवन बीमा निगम पर किया जुर्माना

सिवान
शिकायतकर्ता शिवजी प्रसाद हुसैनगंज जिला सिवान के निवासी हैं। इन्होंने जीवन बीमा निगम का वेल्थ प्लस यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान लिया। शिकायतकर्ता नहीं ₹100000 का तीन प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम में जमा किया। शिकायतकर्ता को यह आश्वासन दिया गया कि 8 वर्षों बाद 3 गुना राशि निश्चित रूप से प्राप्त होगी। पॉलिसी अवधि समाप्त होने के उपरांत बीमा कंपनी में रू 1,86031.45 पैसे का भुगतान करने का आदेश दिया। शिकायतकर्ता ने बीमा कंपनी की सेवा की त्रुटि पर उपभोक्ता आयोग में 10 जुलाई 2018 को वाद दायर किया। विपक्षी बीमा कंपनी ने सारे तथ्यों को आयोग के अध्यक्ष जनार्दन त्रिपाठी एवं सदस्य आलोक कुमार सिन्हा सम्मुख प्रस्तुत किया। दोनों पक्षों के दलीलों और साक्ष्य के आधार पर आयोग ने बीमा कंपनी के विरुद्ध सेवा की त्रुटि एवं अनुचित व्यवहार व्यापारिक व्यवहार का आरोप लगाया। आयोग ने विपक्षी भारतीय जीवन बीमा निगम को आदेश दिया कि वह शिकायतकर्ता शिवजी प्रसाद को उनके द्वारा जमा कुल राशि ₹300000 का भुगतान करें तथा दिनांक 24 मार्च 2012 से आदेश की तिथि तक कुल जमा राशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से भुगतान करें एवं शारीरिक मानसिक एवं आर्थिक क्षति के मद में कृपया 45,000 तथा विधि खर्च के मद में कृपया 2000 का भुगतान आदेश की तिथि से 2 माह के अंदर करें।दो माह के अंदर कुल राशि का भुगतान नहीं किए जाने पर दिनांक 24 मार्च 2012 से 12% वार्षिक ब्याज की दर से भुगतान की तिथि तक अतिरिक्त भुगतान करना पड़ेगा। साथ ही साथ यह भी आदेश दिया कि भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा पूर्व में कोई राशि शिकायतकर्ता शिवजी प्रसाद को भुगतान की गई है तो उस राशि घटाकर भुगतान किया जाएगा। शिकायतकर्ता के अधिवक्ता सत्येंद्र कुमार मिश्रा एवं दिलीप कुमार मिश्रा तथा विपक्षी बीमा कंपनी के अधिवक्ता श्री रजनी रंजन त्रिवेदी को आदेश की प्रमाणित प्रति निशुल्क उपलब्ध कराई गई।






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