कैबिनेट मंत्री का दर्जा रख सकते हैं प्रशांत किशोर: सुप्रीम कोर्ट
नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार द्वारा चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर को सलाहकार बनाने के खिलाफ दायर याचिका को शुक्रवार को खारिज कर दिया। मुख्य न्यायाधीश जेएस खेहर की पीठ ने कहा कि याचिका का कोई मतलब नही है। मुख्यमंत्री को अधिकार है कि वह जिसे चाहे सलाहकार बनाए। पीठ ने याचिकाकर्ता के वकील से पूछा कि वह बताएं इसमें क्या गैरकानूनी है। पीठ ने कहा यदि मुख्यमंत्री किसी मुद्दे पर सलाह लेना चाहते हैं तो वह किसी को सलाहकार नियुक्त कर सकते हैं और भुगतान कर सकते हैं। गौरतलब है कि बिहार के मुख्यमंत्री ने किशोर को सलाहकार बना रखा है और इस पद के लिए उन्हें राज्यमंत्री का दर्जा मिला हुआ है। राजेश कुमार जायसवाल ने इस नियुक्ति को चुनौती दी थी।
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