धमकी के डर से नहीं, पारिवारिक कारणों से ‘साहेब’ को उम्रकैद सुनाने वाले जज ने कराया अपना ट्रांसफर!

राजेश कुमार राजू/बिहार कथा न्यूज नेटवर्क.
सीवान। हत्या के मामले में विवादास्पद राजद नेता मोहम्मद शहाबुद्दीन को उम्रकैद की सजा का फैसला सुनाने वाले अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय कुमार श्रीवास्तव का तबादला पटना कर दिया गया है। न्यायाधीश के नजदीकी सूत्रों ने बताया कि उन्होंने ‘पारिवारिक कारणों’ से अपने तबादले के लिए अनुरोध किया था और यह किसी प्रकार की ‘धमकी’ के मद्देनजर नहीं किया गया। यह तबादला एक ‘नियमित’ प्रक्रिया है। श्रीवास्तव का तबादला उसी पद पर किया गया है जिस पद पर वह सीवान में थे। न्यायाधीश श्रीवास्तव ने वर्ष 2014 में दो सगे भाईयों की हत्या मामले में चश्मदीद गवाह तीसरे भाई राजीव रौशन की हत्या के मामले में 11 दिसंबर 2015 को शहाबुद्दीन को दोषी मानते हुए उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनायी थी। इस मामले में गत 7 सितबंर को पटना उच्च न्यायालय द्वारा जमानत दे दिए जाने पर भागलपुर जेल में बंद शहाबुद्दीन गत 10 सितंबर को रिहा होकर अपने पैतृक जिला सीवान पहुंचे थे। जेल से बाहर आने पर शहाबुद्दीन के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ‘परिस्थितियों का मुख्यमंत्री’ बताया था। शहाबुद्दीन को जमानत मिलने के खिलाफ मशहूर वकील प्रशांत भूषण द्वारा उच्चतम न्यायालय में अपील दायर की गयी थी। बिहार सरकार ने भी अलग से इस मामले में अपील दायर किया है। शीर्ष न्यायालय ने इसको लेकर शहाबुद्दीन को नोटिस जारी किया है। इस मामले की आगामी सोमवार को सुनवाई होगी।
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