सीवान : जिलाधिकारी,अमित कुमार पांडेय ने सभी घोषित कंटेन्मेंट जोन के एक किलोमीटर की परिधि को बफर जोन घोषित किया।
■बफर जोन क्षेत्र में सभी प्रकार के वाहनों का परिचालन पूर्णतः बंद रहेगा।
■कंटेन्मेंट जोन में केवल आवश्यक गतिविधियों की अनुमति होगी।
जिलाधिकारी, अमित कुमार पाण्डेय ने कोरोना वायरस के संक्रमण के फैलाव को देखते हुए कंटेनमेंट जोन के पूर्व में निर्गत सभी आदेशों में संशोधन करते हुए कंटेनमेंट जोन के एक किलोमीटर की परिधि को बफर जोन घोषित किया है। बफर जोन क्षेत्र में सभी प्रकार के वाहनों का परिचालन पूर्णतः बंद रहेगा।
कंटेनमेंट जोन में केवल आवश्यक गतिविधियाँ पी०डी०एस०, सरकारी कार्यालय, बैंक,डाकघर,सी०एस०सी० खोलने की अनुमति होगी। कंटेनमेंट जोन में लोगों की आवाजाही रोकने के लिए सख्त घेराबंदी की जाएगी। किसी व्यक्ति को इस क्षेत्र से न तो बाहर जाने की इजाजत है और ना ही किसी भी व्यक्ति को इस क्षेत्र में आने की अनुमति दी जाएगी। यहां केवल चिकित्सा संबंधी आपात सेवाओं और आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति बनाए रखने के लिए संबंधित लोगों की आवाजाही की अनुमति रहेगी। कंटेनमेंट जोनों में गहन कांटेक्ट ट्रेसिंग की जाएगी, हर घर की निगरानी की जाएगी और अन्य अपेक्षित चिकित्सा उपाय किए जाएंगे।
यदि किसी व्यक्ति द्वारा कंटेनमेंट जोन से बाहर पलायन किया जाता है अथवा बाहर से कंटेनमेंट जोन के अंतर्गत प्रवेश किया जाता है तो उसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188, 269 एवं 270 की सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज करते हुए कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
इस संबंध में आदेश के अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु जिला पदाधिकारी द्वारा सभी संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी,अंचल अधिकारी एवं थानाध्यक्ष को आवश्यक निर्देश दिया गया है।
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