बीडीओ साहब ने कहा—प्रधानमंत्री आवास योजना में न दें किसी को दलाली
बिहार कथा न्यूज नेटवर्क.
मंसूरचक (बेगूसराय). ग्रामीण विकास अभिकरण बेगूसराय के निर्देश पर शनिवार को प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रभात कुमार दत्त द्वारा प्रोजेक्ट कन्या उच्च विद्यालय सह पल्स टू के सभागार भवन में एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित कर प्रधानमंत्री आवास योजना से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। बीडीओ ने वहां उपस्थित लाभार्थियों को बताया कि 2011 की समाजिक, आर्थिक तथा जातिगत जनगणना के आधार पर ही आवास योजना का लाभ दिया जाना है। जिन लोगों का नाम आवास सूची में है उन्ही को योजना का लाभ दिया जाएगा। लाभुक बिना किसी बिचौलिए तथा प्रतिनिधियों के दबाव में आए आकर निर्भीक होकर आवास योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अगर किसी कर्मचारी, बिचौलिए तथा प्रतिनिधियों द्वारा अवैध रूप से पैसे की मांग की जाए तो वैसे लाभुक अविलंब मुझे बताए उन पर विधिसम्मत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि पूर्व के इन्दिरा आवास योजना जो अब प्रधानमंत्री आवास योजना में तब्दील हो गया वैसे पुराने लाभार्थी जो वर्ष 2010 से अब तक आवास निर्माण कार्य पूर्ण नहीं किए हैं वे 25 मार्च 2018 तक निश्चित रूप से आवास निर्माण कर बची हुई राशि प्राप्त कर ले अन्यथा सरकार के निर्देशानुसार 1 अप्रैल 2018 से यह योजना बंद हो जाएगी तथा लाभुक राशि से वंचित हो जाएगे तथा सरकारी राशि के दुरूपयोग करने के लिए उनपर राशि वापसी सहित कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। बीडीओ ने बताया कि वर्ष 2016-17 में जिन लाभुकों को पीएम आवास योजना के तहत राशि का भुगतान किया गया है वे कार्य पूरा कर दूसरी किस्त की राशि पाने के लिए प्रखंड के आरटीपीएस काउंटर पर आवेदन दे सकते हैं।। बताया कि आवास योजना के तहत दो अलग योजनाओं के साथ तकरीबन डेढ़ लाख की राशि लाभुकों को हस्तांतरित की जाएगी जिसमें आवास योजना के 1,20000, स्वच्छ भारत अभियान के तहत शौचालय निर्माण हेतु 12000 तथा मनरेगा के माध्यम से तीन महीने की मजदूरी के रूप में करीब 16000 रूपये दिए जाएंगे।
कनीय अभियंता ने दी तकनीकी जानकारी
प्रखंड के मनरेगा कनीय अभियंता सुधीर कुमार चौधरी ने बताया कि आवास निर्माण मानक के अनुसार करना चाहिए जो कि भविष्य के लिए मजबूत तथा टिकाऊ हो। लाभुक आवास निर्माण करते समय ज्यादा से ज्यादा पीलर का इस्तेमाल करेंगे तो मकान की आयु लंबे समय तक की होगी तथा भूकंप, बाढ या किसी अन्य आपद में उनका मकान सुरक्षित रहेगा। प्रथम किस्त की राशि मिलते ही मानक के अनुसार निर्धारित लेबल तक पीलर सहित आवास निर्माण करे। शौचालय तथा किचन बनाना अनिवार्य है। शौचालय के नियमित प्रयोग हेतु रिंगनुमा पांच पांच फीट की दो टंकी बनवाए तथा आवास के साथ एक किचन भी बनाना अनिवार्य है। जो कि जगह के अनुसार लाभार्थी इसका निर्माण कर सकते हैं। मौके पर मनरेगा के कार्यक्रम पदाधिकारी डाक्टर संजीव कुमार, मुखिया समसा दो के मो ईजहार अंसारी, साठा पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि मो सलामत, बहरामपुर पंचायत के मुखिया निरंजन कुमार ईश्वर, गणपतौल पंचायत के मुखिया बबीता कुमारी ,वसंत कुमार, संजीत कुमार, कन्हैया कुमार, सौरभ कुमार, मो दिलावर, प्रभात कुमार सहित अन्य आवास सहायक व रोजगार सेवक सहित अन्य उपस्थित थे.
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