गोपालगंज डीएम आॅफिस नीलाम की कार्रवाई शुरू
सरफरोज अहमद.हथुआ/गोपालगंज
व्यवहार न्यायलय ने हथुआ राज के अधिग्रहित भूमि की राशि की भुगतान नहीं करने पर डीएम आॅफिस को नीलाम करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. गुरुवार को जिला समाहरणालय स्थित डीएम चैम्बर के बहार लगे नोटिस बोर्ड पर नोटिस चिपकाकर नीलाम करने की अगली कार्रवाई शुरू करने का आदेश दिया गया है. न्यायधीश प्रभुनाथ प्रसाद की कोर्ट ने गोपालगंज डीएम के चैंबर, इजलास को नीलाम करने का आदेश दिया था. चिपकाए गए नोटिस के मुताबिक अगर जिला भू-अर्जन कार्यालय द्वारा हथुआ राज की अधिग्राहित जमीन का मुआवजा 23 फरवरी 2016 तक भुगतान नहीं किया गया तो कोर्ट द्वारा जिला समहरानालय को 16 लाख रुपए में नीलाम कर दिया जाएगा और उसमे से प्राप्त राशी को दुर्गेश्वरी शाही को 8 लाख रुपए का मुआवजा दे दिया जाएगा. हथुआ राज के वकील राज कमल के मुताबिक हथुआ राज के 14.35 एकड़ जमीन का अधिग्रहण सरकार ने किया था. जिसका 8 लाख 1027 रुपएा का मुआवजा का भुगतान नहीं किया गया. हथुआ राज के वकील राज कमल के मुताबिक हथुआ राज के 14.35 एकड़ जमीन का अधिग्रहण सरकार ने किया था. जिसका 8 लाख 1027 रुपया का मुआवजा का भुगतान नहीं किया गया. हथुआ राज की तरफ से इस मामले में पटना हाईकोर्ट में मामला 30 सितंबर 1973 को दाखिल किया था. हाईकोर्ट ने इस मामले में 23 जून 2008 में सारण व्यवहार न्यायालय में सुनवाई का आदेश दिया. सारण में दो माह तक सुनवाई हुई. उसके बाद इस मामले को गोपालगंज के अदालत में सुनवाई के लिए भेज दिया गया.तत्कालीन अवर न्यायाधीश प्रथम श्रेणी एबी श्रीवास्तव ने 27 मई 2014 को डीएम से भुगतान नहीं करने के मामले में जवाब तलब किया . सरकार के तरफ से जब किसी प्रकार का जवाब नहीं आया. अगली सुनवाई की तिथि 23 फरवरी 2016 को मुकर्रर की गई है. जबकि इस मामले में गोपालगंज के डीएम राहुल कुमार का कहना है कि यह मामला भू-अर्जन कार्यालय से संबंधित है. जो 2008 से मामला लंबित है. जिसमे कोर्ट द्वारा 2014 में भुगतान करने का निर्देश दिया गया था. इसी ममाले में सरकारी अधिवक्ता द्वारा छानबीन की वजह से भुगतान नहीं किया जा सका है. डीएम के मुताबिक इस मामले की सूचना सम्बंधित विभाग को दे दी गई है. विभाग द्वारा जैसे ही आवंटन प्राप्त होगा या जो भी निर्देश दिया जाएगा और आगे की करवाई की जाएगी.
इस मामले में गोपालगंज के डीएम राहुल कुमार का कहना है कि यह मामला भू-अर्जन कार्यालय से संबंधित है. जो 2008 से मामला लंबित है. जिसमे कोर्ट द्वारा 2014 में भुगतान करने का निर्देश दिया गया था. इसी ममाले में सरकारी अधिवक्ता द्वारा छानबीन की वजह से भुगतान नहीं किया जा सका है. डीएम के मुताबिक इस मामले की सूचना सम्बंधित विभाग को दे दी गयी है. विभाग द्वारा जैसे ही आवंटन प्राप्त होगा या जो भी निर्देश दिया जाएगा और आगे की करवाई की जाएगी.
गोपालगंज के डीएम आॅफिस और कोर्ट नीलाम करने का आदेश
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