बिहार में गुटखे की बिक्री पर रोक
नई दिल्ली।सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में बिहार में गुटखा की बिक्री पर पूर्ण पाबंदी लगाने के बिहार सरकार के आदेश को बरकरार रखते हुए पटना हाईकोर्ट के निर्णय पर रोक लगा दी। कोर्ट के इस आदेश से अब राज्य में सभी धूम्ररहित तंबाकू पदार्थों, जर्दा, पान मसाला, सुगंधित सुपारी और सुगंधित तंबाकू की बिक्री पर रोक लगाने का रास्ता साफ हो गया है। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एचएल दत्तू की पीठ ने यह आदेश शुक्रवार को बिहार सरकार की विशेष अनुमति याचिका पर दिया। राज्य सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता नागेंद्र राय और समीर अली खान ने बहस की। उन्होंने कहा कि गुटखे की बिक्री लगभग पूरे देश में बंद कर दी गई और इसका स्वास्थ्य पर बुरा असर पडम्ता है, लेकिन पटना हाईकोर्ट ने सरकार के आदेश पर रोक लगा दी है।
बिहार सरकार ने गुटखे को फूड सेफ्टी एक्ट के अधीन मानते हुए स्वास्थ्य के लिए खतरे को देखते नवंबर 2014 में इसकी बिक्री पर पूर्ण रोक लगा दी थी, लेकिन तंबाकू निमार्ताओं ने इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी, जिसके बाद हाईकोर्ट ने इस आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी थी।
Related News
Pin Up Casino Azərbaycan: mobil tətbiq vasitəsilə təhlükəsiz oyun
Onlayn qumar dünyası son illərdə sürətlə inkişaf edir və oyunçular üçün yeni imkanlar sadəcə birRead More
Pin Up Casino Azərbaycan: mobil tətbiq vasitəsilə təhlükəsiz oyun
Onlayn qumar dünyası son illərdə sürətlə inkişaf edir və oyunçular üçün yeni imkanlar sadəcə birRead More

Comments are Closed