बिहार में मनरेगा मजदूरों को भुगतान में विलंब होने पर मिलेगी क्षतिपूर्ति
बिहार कथा ब्यूरो. पटना.बिहार सरकार ने महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के तहत काम करने वाले श्रमिकों को मजदूरी का ससमय भुगतान करने तथा इस योजना में और पारदर्शिता लाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुये आज मजदूरी मिलने में विलंब होने पर उन्हें प्रतिदिन 0.05 प्रतिशत की दर से क्षतिपूर्ति दिये जाने का निर्णय लिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के प्रधान सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा ने बैठक के बाद बताया कि मनरेगा, बिहार- विलंब से मजदूरी देने के लिए क्षतिपूर्ति भुगतान नियमावली 2017 के तहत मस्टर रॉल के बंद होने की तिथि से 15 दिनों के भीतर श्रमिकों को मजूदरी का भुगतान नहीं किये जाने की स्थिति में उन्हें प्रतिदिन 0.05 प्रतिशत की दर से क्षतिपूर्ति दी जाएगी। उन्होंने बताया कि इससे मनरेगा श्रमिकों की मजदूरी का भुगतान समय से हो पाएगा तथा योजना में और अधिक पारदर्शिता आएगी।
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