अब बिहार में इंटर पास ही बन पाएंगे होमगार्ड
बिहार कथा ब्यूरो. पटना. बिहार सरकार ने गृह रक्षा वाहिनी (होमगार्ड) में बहाल होने के लिए अभ्यर्थियों का इंटरमीडिएट उत्तीर्ण होना अनिवार्य कर दिया है। मंत्रिमंडल सचिवालय के प्रधान सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा ने बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में बिहार गृह रक्षा वाहिनी सेवा नियमावली 2005 के नियम पांच के उप नियम तीन में संशोधन प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान करते हुये कहा गया कि अब होमगार्ड में बहाल होने के लिए अभ्यर्थियों की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता इंटरमीडिएट या राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होगी। इससे पहले बिहार गृह रक्षा वाहिनी में बहाल होने के लिए मैट्रिक उत्तीर्ण होना ही अनिवार्य था। श्री मेहरोत्रा ने बताया कि वहीं नियमावली के नियम पांच के उ पनियम छह के बाद एक नये उप नियम छह (क) जोड़े जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई। इसके तहत सेवाकाल में बिहार गृह रक्षा वाहिनी के मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की अनुकम्पा के आधार पर होमगार्ड के सिपाही या समकक्ष के पद पर नियुक्ति प्रक्रिया में आयु सीमा और शारीरिक योग्यता में छूट देने की शक्ति गृह रक्षा वाहिनी के महासमादेष्टा को बिहार पुलिस महानिदेशक के समान होगी। प्रधान सचिव ने बताया कि बैठक में नियमावली के नियम 10 के उप नियम पांच के बाद नये उप नियम छह जोड़ने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। इसके तहत गृह रक्षा वाहिनी के महासमादेष्टा को सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की अनुकम्पा के आधार पर वाहिनी सेवा के वर्ग ‘घ’ के पद पर नियुक्ति प्रक्रिया में आयु सीमा में छूट देने की शक्ति पुलिस महानिदेशक के समान ही होगी।
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