बिहार में शराबबंदी मध्य रात्रि से लागू, जानिए सरकार ने की है क्या-क्या व्यवस्थाएं
बिहार कथा.पटना। बिहार राज्य मंत्रिपरिषद के प्रदेश में शराबबंदी को आज मंजूरी दिए जाने तथा इसको लेकर उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग द्वारा अधिसूचना जारी कर दिए जाने के बाद प्रदेश में शराबबंदी मध्य रात्रि से लागू हो गई। बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों द्वारा प्रदेश में शराबबंदी को लेकर कल बिहार उत्पाद (संशोधन) विधेयक 2016 सर्वसम्मति से पारित कर दिए जाने के बाद गुरुवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में संपन्न राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य में शराबबंदी को मंजूरी दे दी गई। बिहार उत्पाद आयुक्त कुंवर जंग बहादुर ने बताया कि मंत्रिपरिषद की मंजूरी मिल जाने के बाद उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गई है जिसके तहत प्रदेश में मध्य रात्रि यानी 12 बजे के बाद से शराबबंदी लागू हो गई और जो भी इसका उल्लंघन करेंगे वे बिहार उत्पाद (संशोधन) विधेयक 2016 के तहत सजा के भागीदार होंगे। बिहार उत्पाद (संशोधन) विधेयक 2016 के तहत प्रथम चरण में एक अप्रैल से प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में देशी एवं मसालेदार और भारत में बनी विदेशी शराब की बिक्री को प्रतिबंधित किए जाने के साथ वहां पूर्ण शराबबंदी लागू हो जाएगी। एक अप्रैल से शहरी इलाके में देशी एवं मसालेदार शराब की बिक्री प्रतिबंधित किए जाने के साथ भारत में बनी विदेशी शराब की बिक्री बिवेरेज कारपोरेशन की दुकानों के माध्यम से की जाएगी तथा शहरी इलाके में भी पूरी तरह से शराबबंदी को लेकर वातारण बन जाने तथा इसकी स्वीकारोक्ति बढ़ने पर दूसरे चरण में यहां भी पूर्ण शराबबंदी लागू कर दी जाएगी। इस कानून के मध्य रात्रि से लागू हो जाने पर प्रदेश में शराब के व्यापार, उत्पादन और इसे बेचने की अनुमति नहीं होगी जिसके बाद लोगों को शराब नहीं उपलब्ध हो पाएगा तथा इस कानून का उल्लंघन करने वाले को कडी सजा दी जाएगी।
शहरी क्षेत्र में सरकार बेचेगी शराब
इस कानून के तहत अन्य सजा के प्रावधानों के अतिरिक्त शहरी इलाकों में जहां भारत में बनी विदेशी शराब की बिक्री बिहार स्टेट बिवरेजेज कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा बिक्री की जाएगी। किसी के द्वारा विहित मात्रा में अधिक शराब का संग्रह, रखने या क्रय करने एवं अवैध उत्पादन एवं बिक्री करने पर आठ से दस साल तक के कारावास की सजा तथा एक से दस लाख रुपए के अर्थदंड के भागी होंगे। इस कानून के लागू होने के पूर्व आज पटना के खगौल थानांतर्गत लखनी बिगहा में स्थित बिहार स्टेट बिवरेजेज कारपोरेशन लिमिटेड के डिपो में जिलाधिकारी संजय कुमार अग्रवाल ने अपनी निगरानी में 3.36 करोड़ रुपए की शराब भरी बोतलें नष्ट करवार्इं। जिलाधिकारी ने बताया कि आज मध्य रात्रि के पूर्व प्रदेश में शराब की दुकानों को सील कर दिया जाएगा और बाद में बिहार स्टेट बिवरेज कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा संचालित 655 दुकानों से केवल शहरी इलाके में भारत में निर्मित विदेशी शराब की बिक्री की अनुमति होगी। मुजफ्फरपुर जिले के एक शराब विक्रेता संजीव कुमार ने बताया कि गुरुवार को दिन में पहले तो शराब विक्रेताओं अपने ग्राहकों को दो शराब की बोतल खरीद पर एक मुफ्त में दिए जाने का आॅफर दिया पर शाम होते-होते तक एक पर एक फ्री देने लगे। 
पड़ोसी राज्यों से भी संपर्क
बिहार में शराबबंदी को प्रभावकारी बनाने के पड़ोसी राज्यों से भी संपर्क साधा गया है। पड़ोसी देश नेपाल सहित अन्य राज्यों से जुड़ी सीमाओं पर मौजूद चौकी पर निगरानी रखे जाने के साथ जहां चौकी नहीं है, वहां बैरियर का प्रबंध किया गया है।
बिहार से गुजरने वाले शराब के वाहन में इलेक्ट्रिॉनिक लॉक
राष्ट्रीय स्तर पर शराब के व्यवसाय के तहत दूसरे प्रदेशों के लिए शराब की खेप या स्प्रीट लेकर बिहार होकर गुजरने वाले मालवाहक वाहनों के बिहार की सीमा में प्रवेश करने पर उस वाहन में जीपीएस और शराब या स्प्रीट की उस खेप में इलेक्ट्रोनिक लाक लगा दिए जाएंगे तथा उसे इस प्रदेश की सीमा के पार करने पर उसे खोल दिया जाएगा और उस वाहन को पूर्व के 48 घंटे के बजाए अब 24 घंटे के भीतर बिहार की सीमा को पार कर लेना होगा।
रेलवे ट्रैक के किनारे पर पेट्रोलिंग
सभी चौकी पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे तथा नदी के जरिए शराब के अवैध कारोबार पर मोटर बोट के जरिए तथा रेल डिब्बों में जांच की जाएगी और रेलवे ट्रैक के किनारे शराब के धंधे पर रोक लगाने के लिए दो वाहनों के जरिए पेट्रोलिंग की जाएगी।
नियंत्रण की पूरी व्यवस्था
बिहार में शराबबंदी को लागू करने के लिए उत्पाद विभाग में एक नियंत्रण कक्ष बनाए जाने के साथ एक टाल फ्री नंबर 15545 और 18003456268 जारी किए जाने के साथ दस अन्य फोन कनेक्शन को इससे जोड़ दिया गया है तथा पुलिस मुख्यालय ने भी इसको लेकर फैक्स, इमेल और एसएमएस नंबर जारी किए हैं ताकि निर्बाध रूप से शराब के अवैध बिक्री, कारोबार और निर्माण के बारे में सूचना एकत्रित तथा त्वरित कार्रवाई की जा सके। किसी जिला और थाना क्षेत्र में शराब का अवैध कारोबार होने की जिम्मेदारी संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक और थाना अध्यक्ष की होगी।
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