पतोह घर से भागी थी और ससूर उसकी हत्या के आरोप में छह माह जेल में रहा

jail-bars-bihar symbol of froad case of murder goaplganj dewariaससूर की सूचना पर पुलिस ने बहू को बरामद कर सदेह कोर्ट में बुधवार को पेश किया, जहां कोर्ट ने महिला की बयान को दर्ज किया. कोर्ट भी इस घटना को लेकर हैरत में पड़ गया.
दस माह बाद यूपी के देवरिया में मायके में जिंदा मिली बहू, गोपालगंज के भितभेरवा में हुई थी शादी 
गोपालगंज। बहू घर से भाग गई. समधी ने हत्या के आरोप में प्राथमिकी दर्ज करा दी. पुलिस बिना जांच-पड़ताल किए बहू की हत्या के आरोप में ससुर को गिरफ्तार कर न सिर्फ जेल भेज दिया, बल्कि उनसे हत्या का इकबालिया बयान भी ले लिया. छह माह तक जेल में सजा काटने के बाद पटना हाइकोर्ट ने अपील सुनी और जमानत मंजूर कर ली. रिहा हो जब ससुर घर पहुंचे, तो पता चला कि बहू जिंदा है.
ससुर की सूचना पर पुलिस ने बहू को बरामद कर सदेह कोर्ट में बुधवार को पेश किया, जहां कोर्ट ने महिला की बयान को दर्ज किया. कोर्ट भी इस घटना को लेकर हैरत में पड़ गया. कोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए पुराने मामले को खारिज करते हुए प्राथमिकी करानेवाले के विरुद्ध कार्रवाई करने का निर्देश दिया.
तीन आइओ हो चुके हैं सस्पेंड
पीड़ित पक्ष के वकील दिलीप कुमार ने कहा कि इस कांड में जांच के दौरान लापरवाही के आरोप में तीन आइओ सस्पेंड हो चुके हैं. इसके अलावा कितने आइओ बदले जा चुके हैं. वर्तमान में कांड के आइओ नगर थाने के सब इंस्पेक्टर बीएल प्रसाद हैं. परिजनों की गुहार पर पुलिस ने यूपी के खामपार थाने की मदद से छापेमारी कर घर से महिला को जीवित बरामद कर हत्या की झूठी मुकदमा होने का खुलासा किया.
क्या है पूरा मामला
यूपी के देवरिया जिले के खामपार थाने के पोटवा उत्तर टोला के सत्यनारायण पाल ने अपनी बेटी मंजू देवी की शादी दो साल पहले नगर थाने के भितभेरवां गांव में विक्रमा पाल के पुत्र गुड्डु पाल से की थी. 14 माह बाद अचानक मंजू देवी घर से फरार हो गई. महिला के पिता ने कोर्ट के माध्यम से नगर थाने में पति सहित तीन लोगों पर प्राथमिकी दर्ज कराई. पुलिस ने 10 माह पूर्व महिला के ससुर विक्रमा पाल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था.
अब लड़की के पिता पर होगी कार्रवाई
कोर्ट में लड़की का बयान दर्ज होने के बाद पुलिस प्राथमिकी दर्ज करानेवाले पिता पर कानूनी कार्रवाई करने की प्रक्रिया में जुट गई है. कांड की जांच कर रहे पुलिस अधिकारी ने बताया कि धारा 182, 211 के तहत गलत प्राथमिकी दर्ज कराने की कार्रवाई होगी. from prabhatkhabar






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