सीबीआई को शहाबुद्दीन का चाहिए चार दिन का और रिमांड, नार्को, पॉलीग्राफी व ब्रेन मैपिंग के लिए मांगा

बिहार कथा ब्यूरो.नई दिल्ली. पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड में राजद नेता व सीवान के पूर्व सांसद मो. शहाबुद्दीन की आठ दिन की रिमांड की अवधि सोमवार को पूरी हो गई. सीबीआई पूर्व सांसद को रिमांड पर लेकर अभी और पूछताछ करना चाहती है. इस संदर्भ में कांड के जांच अधिकारी सुनील सिंह रावत ने चार दिन की रिमांड के लिए विशेष अदालत में अर्जी दी है. विशेष मजिस्ट्रेट अनुपम कुमारी ने अर्जी पर सुनवाई के लिए नौ जून की तारीख दी है. इससे पूर्व मो. शहाबुद्दीन की रिमांड अवधि पूरी होने पर विशेष सीबीआई अदालत में वीडियो कान्फ्रेंसिग के जरिए पेशी हुई. पेशी के बाद मो. शहाबुद्दीन को तिहाड़ जेल भेज दिया गया.  सीबीआई ने कोर्ट को बताया कि आठ दिन की पूछताछ के दौरान मो. शहाबुद्दीन का सहयोग नहीं मिल सका। इससे हत्याकांड के संबंध में विशेष जानकारी नहीं मिल सकी. सीबीआई ने कहा कि टेस्ट कराने से इस घटना के तह तक जानने में आसानी होगी.
शहाबुद्दीन को बनाया था 10वां आरोपी
सीबीआई ने गत 26 मई को मो. शहाबुद्दीन को राजदेव हत्याकांड में 10वां आरोपित बनाते हुए 10 दिन की रिमांड की अर्जी दी थी. कोर्ट ने अर्जी को स्वीकार करते हुए आठ दिन की रिमांड की मंजूरी दी थी, जिसके बाद सीबीआई ने तिहाड़ जेल में बंद मो. शहाबुद्दीन को रिमांड पर लिया था. पूछताछ के दौरान पूर्व सांसद ने लाई डिटेक्टर टेस्ट कराने से भी मना कर दिया था.
पिछले साल 13 मई को हुई थी राजदेव की हत्या
सीवान के स्टेशन रोड में बीते वर्ष 13 मई की रात पत्रकार राजदेव रंजन की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. उनकी पत्नी आशा रंजन के बयान पर अज्ञात अपराधियों पर एफआईआर दर्ज की गई थी. पुलिस जांच के बाद लड्डन मियां को मुख्य आरोपित बनाते हुए अन्य को आरोपित किया गया था. गिरफ्तारी के बाद सीबीआई की विशेष न्यायालय में पेशी के लिए मुजफ्फरपुर सेंट्रल जेल लाया गया. यहां पहले से हत्याकांड के अन्य आरोपित बंद हैं. हत्याकांड के आरोपित मो. कैफ व जावेद मियां जमानत पर हैं. विशेष सीबीआई अदालत ने लड्डन मियां समेत सभी अन्य आरोपितों की जमानत अर्जी खारिज कर दी है.






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