सीवान में जबरजस्ती शादी में रहा असफल तो की थी प्रेमिका की मां की हथौड़ी से हत्या, मिली उम्रकैद
राजेश कुमार राजू
सीवान। अपनी प्रेमिका से जबरन शादी रचाने में असफल होने पर उसकी मां का हत्या करने के दोषी के खिलाफ सोमवार को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई. पंचम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मो. एजाजुद्दीन की अदालत का यह फैसला घटना के दो वर्ष बाद आया है. दरौली थाने के डुमरहर खुर्द भेड़ीहारी टोला गांव में सात मई, 2014 को विजय पाल की पत्नी मालती देवी (45) की घर में घुस कर हथौड़े से प्रहार कर हत्या कर दी गई थी. इसमें मृतका की पुत्री सविता कुमारी के बयान पर गांव के धर्मेंद्र यादव को आरोपित किया गया था. पुलिस के मुताबिक, धर्मेंद्र जबरन सविता की बहन लाली से शादी रचाना चाहता था. इस पर घरवाले तैयार नहीं थे. इससे आक्रोशित होकर योजना के तहत रात के डेढ़ बजे धर्मेद्र अपनी प्रेमिका लाली के घर में घुस गया और बिस्तर पर सो रही उसकी मां मालती देवी के सिर पर हथौड़ा से वार कर मौत के घाट उतार दिया.
दो वर्ष तक चली कानूनी प्रक्रिया के बाद कोर्ट ने धर्मेंद्र को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास तथा मृतक के परिजनों को 50 हजार रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया है. जुमार्ने की धनराशि नहीं देने पर अतिरिक्त चार माह का कारावास भुगतना होगा. अभियोजन पक्ष की तरफ से लोक अभियोजक हरेंद्र सिंह, अपर लोक अभियोजक रवींद्र नाथ शर्मा व बचाव पक्ष की तरफ से अधिवक्ता अनिल तिवारी उपस्थित रहे.
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