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बिहार में प्राइवेट गाड़ियों का 15 साल पर फिर से कराना होगा रजिस्ट्रेशन

पटना। बिहार सरकार ने मोटर वाहन एक्ट के अनुसार रजिस्ट्रेशन को लेकर जारी भ्रम की स्थिति ख़त्म कर दी है. अब बिहार में सभी प्राइवेट वाहन मालिकों को हर 15 साल पर अपने वाहन का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा. बिहार मोटर वाहन विधेयक में रजिस्ट्रेशन को ‘संपूर्ण जीवन काल के लिए’ लिखा गया था. इसे लेकर लोगों के मन में भ्रम की स्थिति बनी हुई थी. यह जानकारी आज बिहार के परिवहन मंत्री संतोष कुमार निराला ने सदन के बाहर दी. वे विधानसभा में ‘बिहार मोटर वाहन संशोधन विधेयक’ केRead More


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