सांसद पप्पू यादव की नियमित जमानत को कोर्ट की ना
कार्यालय संवाददाता
बिहार कथा. पटना. पटना की एक अदालत ने नजायज मजमा बनाकर सरकारी कार्य में बाधा डालने के एक मामले में सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव की नियमित जमानत अर्जी खारिज कर दी. अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी जावेद अहमद खान की अदालत में जमानत अर्जी दाखिल कर श्री यादव की ओर से कहा गया था कि ना तो उन्हें इस मुकदमें की जानकारी थी और ना ही पुलिस ने धारा 41 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत उनपर कोई नोटिस तामील की थी. सांसद के वकील ने उन्हें निर्दोष बताते हुए मुकदमें को द्धेषपूर्ण एवं राजनीति से प्रेरित करार देते हुए जमानत की प्राथर्ना की थी। अर्जी पर सुनवाई के बाद अदालत ने श्री यादव को जमानत पर मुक्त करने से इंकार कर दिया. मामले की दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, 24 जनवरी 2017 को सांसद श्री यादव और उनके साथ करीब एक हजार लोगों ने नजायज मजमा बनाकर सरकारी कार्य में बाधा डाली थी.
Related News
जन सुराज अगर दल बनता है तो जिसकी जितनी संख्या है उसको उतना मालिकाना हक मिलेगा : प्रशांत किशोर
जन सुराज ने आयोजित किया जननायक कर्पूरी ठाकुर का जन्म शताब्दी समारोह वैशाली में बोलेRead More
‘बिहार के गांवों में बिजली तो पहुंच गई है, लेकिन लोग बिजली के गलत और बढ़े हुए बिल से परेशान ‘
बिहार के गांवों में बिजली तो पहुंच गई है, लेकिन लोग बिजली के गलत औरRead More

Comments are Closed