दहेज नहीं मिलने पर पत्नी मिट्टी तेल से जिंदा जलाने वाले पति को दस साल की जेल

दरभंगा. बिहार कथा.  बिहार में दरभंगा जिले की सत्र अदालत ने दहेज हत्या के मामले में आज एक पत्नीहंता को दस वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजीत कुमार सिन्हा की अदालत ने दहेज हत्या के मामले में जिले के विश्वविद्यालय थानान्तर्गत कटहलवाड़ी मुहल्ला निवासी शंभु राम को भारतीय दंड विधान की धारा 304(बी)/34  के तहत यह सजा सुनाई है। इससे पूर्व 27 फरवरी को अदालत ने आरोपी पति को दहेज के लिए अपनी पत्नी को जलाकर हत्या करने के  जुर्म में दोषी करार दिया था।  घटना के संबंध में लोक अभियोजक नसीरुद्दीन हैदर और अभियोजन पक्ष का संचालन कर रहे सहायक लोक अभियोजक अनिल कुमार प्रसाद ने बताया कि 20 मार्च 2015 को जिले के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के कटहलवाड़ी बढ़ई टोला में दहेज के लिए दस हजार रुपये नहीं देने पर दोषी पति ने अपनी पत्नी सीमा देवी को मिट्टी तेल डालकर जिंदा जला दिया था।  इस सिलसिले में मृतका के भाई शंकर राम ने विश्वविद्यालय थाना में काण्ड संख्या 87/15 दर्ज कराया था जिसमें मृतका के पति शंभु राम, देवर मुकेश राम, गोतनी पुनम देवी और प्रदीप राम की पत्नी को नामजद अभियुक्त बनाया था। घटना के करीब दो साल पहले 24 मार्च 2013 को सीमा की शादी शंभु राम के साथ हुई थी।






Related News

  • 20 रुपये में अनमोल जिंदगी का सौदा !
  • जंगल व पहाड़ के ठिकाने से बिहार की राजनीति व हथियार के काले धंधे में पांव पसारने की कोशिश
  • बिहार में पोर्न इंडस्ट्री ने पसारे पांव!
  • Vuln!! Path it now!!
  • सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड का गोपालगंज कनेक्शन ?
  • रिश्तों के खून से लिखी जा रही बर्बादी की कहानी
  • काजू फैक्ट्री की आड़ में चल रहा था नकली शराब का धंधा
  • बिहार में बेटा और पत्नी के साथ मिल कर छापता था नकली नोट
  • Comments are Closed

    Share
    Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com