ब्लैकमनी रखने वाले इंजीनियर को 22 साद बाद मिली पांच साल की सजा
पटना biharkatha.com : कालाधन मामले में आय से अधिक बेहिसाबी संपत्ति रखने के मामले में सोमवार को एक सेवानिवृत्त अधिकारी को पांच साल की सजा और 10 लाख रुपये तक जुर्माने के भुगतान का फैसला सुनाया गया है. यदि सेवानिवृत्त अधिकारी ने जुर्माने की राशि का भुगतान नहीं किया, तो सजा एक साल के लिए और बढ़ सकती है.पटना शहर स्थित निगरानी विभाग की एक विशेष अदालत ने सोमवार को आय के ज्ञात स्रोत से अधिक बेहिसाबी संपत्ति रखने के एक मामले में एक लोकसेवक को पांच साल के कारावास की सजा सुनायी. निगरानी विशेष अदालत (प्रथम) के न्यायाधीश रवींद्र नाथ त्रिपाठी ने बिहार विशेष न्यायालय अधिनियम 2009 के तहत भवन निर्माण विभाग के पूर्व सहायक अभियंता मुक्तेश्वर राम उर्फ मुक्तेश्वर प्रसाद को अपने ज्ञात स्रोतों से 35.36 लाख रुपये अधिक रखने के आरोप में उन्हें पांच साल के कारावास की सजा सुनायी.
अदालत ने मुक्तेश्वर पर 10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है, जिसका भुगतान नहीं करने पर उन्हें एक साल तक जेल की सजा और बढ़ सकती है. निगरानी विभाग ने 18 जून, 1994 को मुक्तेश्वर के घर की तलाशी के दौरान आय से अधिक 35.36 लाख रुपये जब्त किये थे. इससे पहले नीतीश कुमार कार्यकाल के दौरान बिहार में आय से अधिक संपत्ति रखने पर चार अन्य लोकसेवकों की संपत्ति जब्त कर उनके घरों में स्कूल खोले गये हैं.
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