जियो को परेशान करने पर एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया पर 3050 करोड़ का जुर्माना!
जियो कॉल ड्रॉप मामला :ट्राई ने की जुर्माना लगाने की सिफारिश, लाइसेंस शर्तों को नहीं पालन करने का माना दोषी
एजेंसी. नई दिल्ली. bhaरतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने नई कंपनी रिलायंस जियो इन्फोकॉम को इंटरकनेक्शन सुविधा नहीं देने के मामले में मौजूदा दूरसंचार आॅपरेटरों एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया सेल्युलर पर 3,050 करोड़ रुपये का जुमार्ना लगाने की सिफारिश की है. bhaरती एयरटेल और वोडाफोन पर 21 सर्किलों (जम्मू-कश्मीर को छोड़कर) के लिए 50-50 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है. आइडिया पर 19 सर्किलों में 50-50 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाने की सिफारिश की गई है.
रिलायंस जियो ने 5 सितंबर से अपनी सेवाएं शुरू की हैं. कंपनी ने ट्राई से संपर्क कर आरोप लगाया है कि मौजूदा कंपनियां उसे पर्याप्त संख्या में इंटरकनेक्शन पोर्ट उपलब्ध नहीं करा रही हैं, जिसकी वजह से उसके नेटवर्क पर कॉल विफल हो रही हैं. नियामक ने दूरसंचार वि•ााग से इन तीन बड़ी कंपनियों पर जुमार्ना लगाने की सिफारिश की है. ट्राई ने पाया है कि ये आॅपरेटर लाइसेंस शर्तों का अनुपालन नहीं कर रहे हैं.
जियो की यह है शिकायत
रिलायंस जियो का कहना है कि उसके ग्राहकों को एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया सेल्युलर के नेटवर्क पर 75 प्रतिशत कॉल विफलता झेलनी पड़ रही है. मौजूदा आपरेटरों ने पर्याप्त इंटरकनेक्शन सुविधा उपलब्ध नहीं कराई है.
लाइसेंस रद्द करने की नहीं की सिफारिश
ट्राई ने कहा, इंटरकनेक्शन उपलब्ध न कराने का गुप्त मकसद प्रतिस्पर्धा में बाधा डालना है और यह उप•ोक्ता विरोधी है. नियामक ने इन कंपनियों के दूरसंचार लाइसेंसों को रद्द करने की सिफारिश इस वजह से नहीं की है कि इससे उप•ोक्ताओं को असुविधा झेलनी पड़ेगी.
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