चारा घोटाले में बिहार के पूर्व सीएम जगन्नाथ मिश्रा भेजे गए जेल

Jagannath-Mishra file photo
रांची। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. जगन्नाथ मिश्र ने गुरुवार को सीबीआई के विशेष न्यायाधीश योगेश्वर मणि की अदालत में सरेंडर किया। अदालत ने उन्हें जेल भेजने का आदेश दिया। स्वास्थ्य कारणों से वह 25 अक्तूबर, 2013 से औपबंधिक जमानत पर थे। हाईकोर्ट के निर्देश पर डॉ मिश्र ने सीबीआई कोर्ट में सरेंडर किया।
डॉ जगन्नाथ मिश्र की ओर से अधिवक्ता राकेश झा ने अदालत से आग्रह किया कि डॉ मिश्र कार्डियक, ब्लड कैंसर, डायबिटीज समेत कई बीमारियों से पीडिम्त हैं। जेल प्रशासन को सुविधा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया जाए। विशेष न्यायाधीश ने जेल प्रशासन को उन्हें आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने का आदेश दिया।
हाईकोर्ट में डॉ मिश्र की स्थाई जमानत पर शुक्रवार को सुनवाई होनी है। इसके लिए इन्हें सीबीआई कोर्ट में सरेंडर कर सरेंडर सर्टिफिकेट देने का निर्देश दिया गया था। 20 मार्च को इनकी औपबंधिक जमानत की अवधि खत्म हो रही है। डॉ मिश्र को चाईबासा कोषागार से 37.70 करोड़ रुपए की अवैध निकासी से जुड़े चारा घोटाले के (आरसी 20 ए/96) में तीन अक्तूबर, 2013 को चार साल की कैद और दो लाख जुमार्ने की सजा सुनाई गई थी। 22 दिन जेल में रहने के बाद 25 अक्तूबर 2013 से वह औपबंधिक जमानत पर थे। डॉ जगन्नाथ मिश्र एक बजे अपने बेटे बिहार के पूर्व मंत्री नीतीश मिश्रा के साथ सीबीआई की अदालत में पहुंचे। 2.45 में अदालती प्रक्रिया पूरी होने के बाद डॉ मिश्र जेल भेज दिए गए।






Related News

  • ‘जो शराब पीयेगा वो तो मरेगा ही, कोई नई बात नहीं है’
  • 25 साल की उम्र में 200 साल की अंग्रेजी हुकूमत को हिला देने वाले आदिवासी योद्धा थे बिरसा मुंडा
  • बुढ़ी काली मंदिर किशनगंज : कुंवारे लड़के-लड़की को करना होता है यहां ये काम
  • बिहार में जल्‍द शुरू होगा प्रोपर्टी सर्वे; एक-एक घर, मार्केट का बनेगा रिकार्ड
  • भारतीयता मनुष्‍य बनाने की है प्रक्रिया : प्रो. रजनीश कुमार शुक्‍ल
  • गोपालगंज की हर पंचायत में जन सहयोग से पुस्कालय खोलने की प्रशासन की सकारात्मक पहल
  • अनुकंपा नौकरी में दूसरी पत्नी के बेटे को भी मिल सकती है नौकरी, लेकिन यह है शर्त
  • भादो बाद होगा बिहार में नगर निकाय चुनाव
  • Comments are Closed

    Share
    Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com