बिहार पुलिस में बदलेगा प्रमोशन का नियम, अनपढ़ सिपाही भी बनेंगे हवलदार
पटना। बिहार पुलिस में सिपाही की प्रोन्नति के नियम में बदलाव होगा। सिपाही बिना हवलदार बने एएसआई नहीं बनेंगे। राज्य पुलिस मुख्यालय ने प्रोन्नति में बदलाव से संबंधित प्रस्ताव सरकार को भेजा है। सरकार की मंजूरी के बाद सभी साक्षर सिपाहियों को पहले हवलदार और उसके बाद एएसआई में तरक्की दी जाएगी। फिलहाल बिहार पुलिस में दो तरह के सिपाही हैं। एक साक्षर जो मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद सिपाही के पद पर बहाल हुए हैं। दूसरे ह्यअसाक्षरह्ण सिपाही हैं, जिनकी बहाली नन मैट्रिक के आधार पर हुई है। जो साक्षर सिपाही हैं, उन्हें प्रमोशनल ट्रेनिंग कोर्स (पीटीसी) के बाद सीधे एएसआई में तरक्की दी जाती है। वहीं असाक्षर सिपाहियों को हवलदार में प्रोन्नति देने का नियम है।
नियम बदलने के बाद वर्ष 2004 से सिपाही के पद पर असाक्षर की बहाली बंद हो गई है। उस वक्त से जितनी बहाली हुई है उसकी योग्यता कम से कम मैट्रिक रही है। फिलहाल इसके लिए इंटर पास होना अनिवार्य है। चुकी अब बिहार पुलिस में असाक्षर सिपाहियों की बहाली नहीं हो रही ऐसे में वर्तमान नियम के तहत सभी योग्य सिपाहियों को एएसआई में प्रोन्नति मिलनी चाहिए। ऐसा हुआ तो असाक्षर सिपाही के नहीं होने की सूरत में कोई हवलदार बन ही नहीं पाएगा। इससे वर्षों से चला आ रहा पुलिस का ढांचा ही गड़बड़ा जाएगा। यही वजह है कि अब साक्षर सिपाहियों को पहले हवलदार में प्रोन्नति देने और उसके बाद एएसआई बनाने का प्रस्ताव सरकार को भेजा गया है। प्रस्ताव पर मुहर लगी तो साक्षर हवलदार और एएसआई के वेतनमान में भी अंतर हो जाएगा। अभी यह लगभग बराबर है। डीजीपी पीके ठाकुर ने बताया कि सिपाहियों की प्रोन्नति के नियम में बदलाव को लेकर पुलिस मुख्यालय ने एक प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा है।
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