बाप बेटे ने लाठी और रॉड से की थी हत्या, मिली उम्रकैद की सजा
गोपालगंज। बिहार के गोपालगंज जिले की एक अदालत ने एक व्यक्ति की हत्या के मामले में आज एक पिता और उनके पुत्र को आजीवन कारावास तथा दस-दस हजार रुपए आर्थ दंड की सजा सुनाई। अतिरिक्त अपर जिला सत्र न्यायाधीश (प्रथम) केसरीनाथ गुप्ता ने कुचैको थाना अंतर्गत रामपुर खरिया गांव निवासी रामाशीष यादव की दो फरवरी वर्ष 2012 को हुई हत्या के मामले में दो अभियुक्तों रामाशंकर यादव और उनके पुत्र व्यास यादव को आज आजीवन कारावास तथा दस-दस हजार रुपए आर्थ दंड की सजा सुनाई। इन अभियुक्तों पर लाठी और लोहे के राड से प्रहार कर रामाशीष यादव की हत्या कर देने का आरोप था।
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