सिवान के पत्रकार राजदेव हत्याकांड: पूर्व सांसद शहाबुद्दीन समेत आठ पर आरोप तय
नई दिल्ली। ‘हिन्दुस्तान’ के पत्रकार राजदेव हत्याकांड में पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन समेत 8 लोगों के खिलाफ आरोप तय हो गया है। सुनवाई के दौरान दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद पूर्व सांसद मो. शहाबुद्दीन व भागलपुर जेल में बंद अजरूद्दीन बेग उर्फ लड्डन मियां की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट में हुई। बीते पांच जनवरी को एडीजे कोर्ट से केस को विशेष कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया था।
सीबीआई के विशेष न्यायाधीश मनोज कुमार की अदालत ने आर.सी 11/2016 मामले में पूर्व सांसद मो. शहाबुद्दीन समेत आठ अभियुक्तों के खिलाफ आरोप गठित कर सुनवाई का मार्ग प्रशस्त कर दिया। पूर्व सांसद के अलावा जिन सात अभियुक्तों पर आरोप गठित किया गया है उनमें अजहरुद्दीन वेग, विजय कुमार गुप्ता, रोहित कुमार सोमा, राजेश कुमार, ऋशु कुमार जायसवाल, सोनू कुमार गुप्ता और सोनू कुमार सोनी शामिल हैं। बचाव पक्ष की ओर से वकील शरद सिन्हा ने अदालत में दलील दी जबकि पीड़ति पक्ष की ओर से सीबीआई के विशेष लोक अभियोजक अतुल कुमार ने बहस में हिस्सा लिया।
मई 2016 में सीवान के स्टेशन रोड में गोली मारकर पत्रकार राजदेव की हत्या कर दी गई थी। पत्नी के बयान पर अज्ञात पर एफआईआर दर्ज कराई गई थी। सीबीआई ने इस मामले में 21 अगस्त 2017 में चार्जशीट दाखिल की थी। अब सभी आरोपियों के खिलाफ स्पीडी ट्रायल चलाया जाएगा।
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