बिहार के कडक आईएएस अफसर के के पाठक पर कोर्ट का डंडा

बैंक मैनेजरों पर पाठक ने दिखया था तानाशही रवैया,पटना हाईकोर्ट ने ठोक दिया जुर्माना
बिहार कथा. पटना. बिहार के कडक आईएएस अफसर के के पाठक पर पटना हाईकोर्ट ने 1 लाख 75 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने के के पाठक पर ये जुर्माना एसबीआई के 7 ब्रांच मैनेजरों पर कार्रवाई के मामले में लगाया है। के के पाठक पर आरोप है कि उन्होंने मनमाने तरीक से आदेश पारित किया है। पटना हाईकोर्ट के जस्टिस आर आर प्रसाद की अदालत ने रविशंकर सिंह और छह अन्य की दायर याचिका के मामले में सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया। याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट को बताया था कि स्टाम्प ड्यूटी देर से जमा किये जाने पर पाठक नाराज हो गये थे। इस दौरान उन्होंने आदेश दिया था कि एसबीआइ के 7 ब्रांच मैनेजरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएं।
बैंक के सात ब्रांच मैनेजरों ने केके पाठक के आदेश को कोर्ट में चुनौती दी थी और एफआईआर को निरस्त करने की गुहार लगायी थी। कोर्ट ने के के पाठक के इस आदेश को नियमों के खिलाफ मानते हुए सरकार को आदेश दिया है कि वो केके पाठक से 1 लाख 75 हजार रुपये वसूले और सभी सात याचिकाकर्ताओं को 25-25 हजार दें।
के के पाठक को गिनती बिहार के कड़क आईएएस अधिकारी के रूप में होती है। मई 2016 में उन्होंने बीजेपी के वरिष्ठ नेता को भी कानूनी नोटिस भेजा था। पाठक अभी राजस्व पर्षद में अपर सदस्य हैं। पहले वे मद्य निषेध और निबंधन विभाग में प्रधान सचिव थे। ज्ञात हो कि के के पाठक गोपालगंज में भी डीएम रहे हैं.






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