विशेष न्यायाधीश उत्पाद पन्ना लाल ने सुनाई दो को आठ आठ वर्ष की कारावास
शराब के नाज़ायज़ धंधे से जुड़े दो लोगो को अपर जिला न्यायाधीश द्वितीय सह विशेष अदालत उत्पाद के न्यायाधीश पन्नालाल की अदालत ने दोषी पाते हुए दो अभियुक्तों को आठ आठ वर्ष कारावास की सजा दी है। न्यायालिय सूत्रों के अनुसार न्यायालय ने ट्रक ड्राइवर नंदकिशोर सिंह तथा ट्रक के खलासी इंद्रमणि तिवारी को उत्पाद अधिनियम की धारा 30a के अंतर्गत 8 वर्ष का कारावास तथा ₹100000 आर्थिक दंड की सजा दी है ।न्यायालय ने उत्पाद अधिनियम की धारा 40 a के अंतर्गत भी दोनों अभियुक्तों को आठ आठ वर्ष की कारावास तथा प्रत्येक पर( एक लाख) ₹100000 की अर्थदंड की सजा भी दी है। न्यायालय ने धोखाधड़ी को लेकर भादवि की धारा 420 के अंतर्गत दोनों व्यक्तियों को पांच-पांच साल कारावास की सजा निश्चित की है। उपरोक्त सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। सूत्रों के अनुसार उत्तर प्रदेश बिहार बॉर्डर पर श्रीकरपुर चेक पोस्ट पर गत 13 सितंबर 2019 को चेकिंग के दौरान गुठनी पुलिस ने अनार से भरे एक ट्रक को चेक किया तो अनार की पेटियों के नीचे शराब पाया। लगभग 3058 लीटर शराब की बोतलें उक्त ट्रक से बरामद की गई।उक्त मामले में ड्राइवर और खलासी को आरोपित करते हुए प्राथमिकी दर्ज की गई।इस मामले में अभियोजन की ओर से विशेष अभियोजक तारकेश्वर पटेल तथा बचाव की ओर से अधिवक्ता सुभाषकर पांडे एवं अन्य ने बहस किया।
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