पूर्व विधायकों को मिलने लगी है डेढ़ गुनी ज्यादा पेंशन
वीरेंद्र यादव
राज्य मंत्रिमंडल ने पूर्व विधायकों को बड़ा तोहफा दिया है। पिछले दिनों संसदीय कार्य विभाग के प्रस्ताव को राज्य मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी थी। इसके बाद संसदीय कार्य विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। राज्य सरकार ने पूर्व विधायकों के पेंशन में डेढ़ गुनी वृद्धि के साथ ही रेल कूपन में भी ड्योढ़ा की वृद्धि कर दी है।
अधिसूचना के अनुसार, विधान मंडल यानी विधान सभा या विधान परिषद के सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण से लेकर एक साल सदस्य रहने वाले व्यक्ति को प्रतिमाह 35 हजार की पेंशन मिलेगी। पहले यह राशि 25 हजार थी। सरकार ने इस मद में 10 हजार रुपये की वृद्धि की है। इसके बाद प्रति वर्ष के हिसाब से 3 हजार रुपये मिलेंगे। पहले दो हजार मिलते थे। इसे आप ऐसे समझें। मान लीजिये हम विधायक बन गये और एक साल बाद इस्तीफा दे दिये। तो प्रतिमाह 35 हजार रुपये पेंशन के रूप में मिलेंगे। दो साल बाद इस्तीफा दे देते हैं तो 35 हजार के
साथ 3 हजार रुपये और जोड़ लीजिये। यानी 38 हजार की पेंशन मिलेगी। यदि पांच साल तक लगातार विधायक रहते हैं तो 35 हजार के साथ चार साल के एवज में 12 हजार और पेंशन मिलेगी। इसका मतलब हुआ कि एक टर्म पूरा करने वाले विधायक को प्रति माह 47 हजार रुपये पेंशन के रूप में मिलेंगे। इसके बाद हर एक साल के बाद की सदस्यता के एवज में पेंशन में तीन हजार जुटता जाएगा।
इसके साथ ही पूर्व विधायकों को पहले प्रति वर्ष एक लाख रुपये का कूपन मिलता था, जिससे वे रेल या हवाई यात्रा कर सकते हैं। अब यह राशि बढ़ाकर डेढ़ लाख रुपये कर दी गयी है। सरकार ने विधायकों के वेतन व भत्ते में भी वृद्धि की है।
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