बिहार में मुखिया, उप मुखिया अब मंत्री केआदेश पर ही होंगे बर्खास्त

कुंदन कुमार, मुजफ्फरपुर. विभिन्न तरह के आरोपों में विभागीय कार्रवाई की मार झेल रहे मुखिया व उपमुखिया के लिए बड़ी खबर है। राज्य सरकार ने आदेश जारी करते हुए मुखिया व उपमुखिया पर कार्रवाई शुरू करने और कार्रवाई के अंत में बर्खास्त करने के लिए विभागीय मंत्री का अनुमोदन अनिवार्य कर दिया है। सरकार के इस निर्णय से मुखिया संघ भी खुद को असहज महसूस कर रहा है। संघ का कहना है कि अब कार्रवाई में सरकार के पक्ष के लोगों का बचाव किया जाएगा और विरोधियों को निशाना बनाया जा सकता है। पंचायत राज विभाग ने मुखिया व उपमुखिया पर कार्रवाई के प्रावधान को पलट दिया है। पहले प्रावधान था कि मुखिया या उपमुखिया पर कार्रवाई के लिए विभाग के प्रधान सचिव का ही अनुमोदन पर्याप्त था। इतना ही नहीं उनकी बर्खास्तगी का अंतिम निर्णय भी प्रधान सचिव ही लेते थे। पंचायती राज विभाग ने इसके उलट नया स्थायी आदेश जारी किया है। विभाग के प्रधान सचिव अमृतलाल मीणा ने आदेश जारी किया है। उन्होंने कहा है कि अब प्रधान सचिव या सचिव विभागीय मंत्री के अनुमोदन से ही धारा 18(5) के अधीन कार्रवाई प्रारंभ करेंगे। इतना ही नहीं सुनवाई के बाद संबंधित मामले में कार्रवाई के निर्णय पर विभागीय मंत्री का आदेश प्राप्त कर ही अंतिम आदेश जारी करेंगे। यानी सचिव व प्रधान सचिव मुखिया और उपमुखिया के खिलाफ विभागीय मंत्री के अनुमोदन के बाद ही कार्रवाई शुरू कर सकेंगे। दोनों अधिकारियों को मामले की सुनवाई की तो छूट दी गई है, लेकिन अंतिम निर्णय लेने के पूर्व विभागीय मंत्री का आदेश अनिवार्य कर दिया गया है।
मुखिया संध के इंद्रभूषण सिंह अशोक का कहना है कि सरकार के इस निर्णय से अव्यवस्था फैलेगी। सत्ताधारी दल के समर्थक मुखिया व उपमुखिया पर मेहरबानी होगी और विरोधियों को इस नियम से शिकार बनाया जा सकता है। with thanks from live hindustan





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