बच्ची का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले कुकर्मी को 12 बरस कारावास की सजा
मुजफ्फरपुर. बिहार में मुजफ्फरपुर की एक अदालत ने नाबालिग बच्ची का अपहरण कर दुष्कर्म के मामले में आज दोषी को 12 वर्ष कारावास की सजा सुनायी। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (प्रथम) जनार्दन त्रिपाठी ने दस वर्षीय एक बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सकरा थाना क्षेत्र के बखरी रामपुर गांव निवासी इशहाक मोहम्मद को दुष्कर्म के आरोप में सात वर्ष और अपहरण के मामले में पांच वर्ष कारावास की सजा सुनायी। दर्ज प्राथमिकी के अनुसार दोषी ने अगस्त 2014 में गांव की ही एक नाबालिग बच्ची का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म किया था। इस सिलसिले में बच्ची के परिजनों ने इशहाक के खिलाफ संबंधित थाना में नामजद प्राथमिकी दर्ज करायी थी।
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