एसपी पर हमला करने के मामले में शहाबुद्दीन को हाईकोर्ट से बड़ी राहत

कोर्ट ने निरस्त की निचली अदालत की दी हुई 10 साल की सजा
पटना. सीवान के तत्कालीन एसपी एसके सिंघल पर जानलेवा हमले के मामले में राजद के पूर्व सांसद शहाबुद्दीन को पटना हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. इस मामले में हाईकोर्ट ने विशेष अदालत द्वारा दी गई सजा को निरस्त कर दिया है. शहाबुद्दीन की तरफ से विशेष अदालत द्वारा सुनाई गई सजा के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील दायर की गई थी. हालांकि हाईकोर्ट ने आर्म्स एक्ट के दो मामले में निचली अदालत के द्वारा दी गई सजा को बरकरार रखा है. ज्ञात हो कि शहाबुद्दीन पर साल 1996 में सीवान के पूर्व एसपी एसके सिंघल पर जानलेवा हमला करने का आरोप लगा था. इस मामले में पूर्व सांसद को निचली अदालत ने 10 साल की सजा सुनाई थी. न्यायाधीश विनोद कुमार सिन्हा ने पूर्व सांसद की अपील पर सुनवाई पूरी करने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.






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