बैंक खाते के लिए जरूरी हुआ आधार और पैन

बैंक खाते के लिए जरूरी हुआ आधार और पैन
नई दिल्ली. सरकार ने बैंक खाताधारकों तथा नया खाता खुलवाने वालों के लिए आधार और पैन नंबर देना अनिवार्य कर दिया है। वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग द्वारा 01 जून को जारी एक अधिसूचना में कहा गया है कि नया खाता खुलवाने के लिए छह महीने के भीतर तथा पुराने खाताधारकों को इस साल 31 दिसंबर तक बैंक में अपना पैन और आधार नंबर देना होगा अन्यथा उनके खातों से लेन-देन पर रोक लगा दी जायेगी। हालाँकि, लघु खाता धारकों तथा जम्मू-कश्मीर, असम और मेघालय के नागरिकों को इससे छूट दी गयी है। अधिसूचना के जरिये धन शोधन निरोधक (रिकॉर्डों का रखरखाव) नियम, 2005 में बदलाव कर यह व्यवस्था की गयी है। इसके अनुसार, पैन या आधार के अलावा अन्य आधिकारिक वैध दस्तावेजों की बिना पर भी नया खाता खुलवाया जा सकता है, लेकिन छह महीने के भीतर पैन और आधार नंबर देना जरूरी कर दिया है। सरकार ने यह अधिसूचना ऐसे समय में जारी की है जब उच्चतम न्यायालय आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए आधार को अनिवार्य बनाने पर प्रश्न उठा चुका है। अधिसूचना में कहा गया है “यदि ग्राहक छह महीने के भीतर आधार नंबर और पैन देने में विफल रहता है तो उसका खाता तब तक निष्क्रिय कर दिया जायेगा जब तक वह पैन और आधार नंबर नहीं जमा करा देता।” इसमें यह भी कहा गया है कि पैन या आधार कार्ड में दिया गया पता यदि ग्राहक के वर्तमान पते से मेल नहीं खाता तो वह इसके लिए कोई अन्य वैध दस्तावेज जमा करा सकता है।






Related News

  • मणिपुर : शासन सरकार का, ऑर्डर अलगावादियों का
  • ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले का सामाजिक आंदोलन और उसका प्रभाव
  • ओह ! दलाई लामा ने ये क्या किया
  • भारत में होने लगा साइबरस्टॉकिंग से बच्चों का यौन शोषण
  • अफ्रीका से इस दुर्लभ बीमारी का ऑपरेशन कराने बिहार पहुंचा विदेशी मरीज, 75 प्रतिशत तक खर्च बचा
  • मोबाइल पर अवांछित कॉल और मैसेज से हो रही ठगी : संजय स्वदेश
  • Vuln!! Path it now!!
  • सीबीआई से ज्यादा चर्चा ईडी की क्यों ?
  • Comments are Closed

    Share
    Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com