सीवान में 35 साल पहले जामुन के पेड़ काटने को लेकर हुई थी एक ही परिवार के तीन ब्राह्मणों की हत्या, कोर्ट में 12 लोगों को ठहराया दोषी
बिहार कथा न्यूज नेटवर्क. सीवान.बिहार के सीवान की एक सत्र अदालत ने जिले के बहुचर्चित तिहरे हत्याकांड मामले में आज 12 लोगों को दोषी करार दिया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश ओमप्रकाश राय की अदालत ने यहां मामले में सुनवाई के बाद नामजद 12 अभियुक्तों को भारतीय दंड विधान की विभिन्न धाराओं में दोषी पाया। इनमें पहवारी पाठक, अमरनाथ पाठक, उमानाथ पाठक, योगेंद्र पाठक, रामसुरेश पाठक, रामविलास पाठक, तारकेश्वर पाठक, बच्चा पाठक, रघुनाथ पाठक, व्यास पाठक, राधेश्याम पाठक एवं हरेंद्र पाठक शामिल है। न्यायालय ने इस मामले में सजा की बिंदु पर सुनवायी के लिए 13 मई की तिथि निर्धारित की है।
यह है मामला
उल्लेखनीय है कि 29 सितम्बर 1982 को जिले के आंदर थाना के बरवा गांव में जामुन का पेड़ काटने को लेकर दो पक्ष आमने-सामने हो गये थे। मामूली कहासुनी के बाद दोनों पक्षों के बीच जमकर लाठी-डंडे चले जिसमें एक पक्ष के लोगों ने एक ही परिवार के शिवशंकर पाठक, कन्हैया पाठक और ब्रजेश पाठक को मार डाला था। मामले में 19 अभियुक्तों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गयी थी। मामले के नामजद पांच अभियुक्तों की मृत्यु विचारण के दौरान हो गयी है जबकि दो अभियुक्त नाबालिग घोषित हैं। उन पर सुनवाई दूसरे अदालत में चल रही है।
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