शहाबुद्दीन आठ दिनों के सीबीआई रिमांड पर,जेल के अंदर रची थी पत्रकार राजदेव की हत्या साजिश!
बिहार कथा न्यूज नेटवर्क
मुजफ्फरपुर .. राष्ट्रीय जनता दल(राजद) के पूर्व सांसद और हत्या के एक मामले में सजायाफ्ता मोहम्मद शहाबुद्दीन को पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड में पूछताछ के लिए केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को रिमांड पर लेने का आदेश आज अदालत से मिल गया. सीबीआई की विशेष न्यायाधीश अनुपमा कुमारी की अदालत में मोहम्मद शहाबुद्दीन को दिल्ली के तिहाड़ जेल से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये पेश किया गया. अदालत ने सिर्फ आठ दिनों के रिमांड पर ही देने का आदेश दिया. अदालत ने इसके साथ ही सीबीआई को पूछताछ के दौरान मो.शहाबुद्दीन को किसी प्रकार की मानसिक या शारीरिक यातना न देने का भी निर्देश दिया. इस मामले में अब अगली सुनवाई नौ जून को होगी.
सीबीआइ के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार हत्या के कुछ दिनों पहले ही लड्डन मियां उर्फ अजहरुद्दीन बेग जेल से जमानत पर बाहर आया था। बाहर आने के बाद से ही वह लगातार इस घटना को अंजाम देने के लिए गुर्गों को तलाश रहा था। उसने इसके लिए सबसे पहले यूपी के अपराधियों से संपर्क किया, लेकिन वहां उसे सफलता नहीं मिली। फिर, सिवान के कुछ लोगों को चुना गया।
सूत्र ने यह भी बताया कि इस घटना को ऐसे लड़कों से अंजाम दिलवाना था, जो बिल्कुल ही नए हों। इसके बाद हत्या के आरोप में जेल में बंद सभी आरोपितों से एक-एक कर संपर्क किया गया। जेल के अंदर से ही बनी साजिश में यह भी जिक्र किया गया कि घटना को किस रूट पर अंजाम देना है। घटना को अंजाम देने के लिए स्टेशन-सिवान रोड को इसलिए चुना गया था, क्योंकि अक्सर कार्यालय से छूटने के बाद राजदेव रंजन अपने रिश्तेदार के घर आंदर ढाला की तरफ जाया करते थे।
सूत्र ने यह भी बताया कि इस कांड के चार्जशीट में सभी आरोपितों के खिलाफ सबूत हैं, जो कोर्ट में पेश होंगे। इस मामले में सीबीआइ ने जब मॉक ड्रील कराया था, तब घटना स्थल के पास से बम निरोधी दस्ते द्वारा मिट्टी के कुछ नमूनों को इकट्ठा किया गया था। उसमें कुछ सुराग मिले। सीबीआइ ने इस मामले में सीसीटीवी कैमरे के फुटेज के कुछ सैंपल भी हासिल कर लिए हैं। इधर, सीबीआइ ने शहाबुद्दीन के खिलाफ जो सबूत इकट्ठा किए हैं, उनमें राजदेव रंजन द्वारा पिछले कुछ वर्षों में लिखी गई खबरें भी शामिल हैं। इनकी वजह से लगातार शहाबुद्दीन को टारगेट किया जा रहा था।
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