आरटीआई में जवाब देने में आनाकानी करने वाले छह रेल अफसरों पर 25-25 ह जार का जुर्माना
बिहार कथा न्यूज नेटवर्क. हाजीपुर. केन्द्रीय सूचना आयोग ने सूचना का अधिकार (आरटीआई) कानून के तहत ससमय जवाब नहीं देने पर पूर्व मध्य रेलवे के छह अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाते हुए उन पर पच्चीस-पच्चीस हजार रुपये का जुर्माना किया है। आधिकारिक सूत्रों ने आज यहां बताया कि तीन वर्ष पहले खगड़यिा के आरटीआई कार्यकर्ता शैलेन्द्र सिंह ने पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर से आवेदन के जरिए 11 बिंदुओं पर सूचना देने का आग्रह किया था। हालांकि तीन वर्ष का लंबा समय बीत जाने के बावजूद संबंधित अधिकारियों ने श्री सिंह के आवेदन का कोई समुचित जवाब नहीं दिया। सूत्रों ने बताया कि अधिकारियों के रवैये से क्षुब्ध श्री सिंह ने केन्द्रीय सूचना आयुक्त आर. के. माथुर से इस संबंध में शिकायत की। इस पर आयोग की अदालत ने पूर्व मध्य रेलवे के समस्तीपुर मंडल के उप वाणिज्य प्रबंधक(डीसीएम) विरेन्द्र कुमार, मुगलसराय के उप स्टेशन अधीक्षक (डीएसएस) अरुण यादव, धनबाद मंडल के मंडलीय कार्मिक पदाधिकारी ( डीपीओ) उज्ज्वल आनंद, रेलवे प्रशिक्षण केन्द्र मुजफ्फरपुर के प्राचार्य मोहम्मद जफर, समस्तीपुर के मंडलीय कार्मिक पदाधिकारी (डीपीओ) डी. एन. सिंह और हाजीपुर प्रक्षेत्र के उप मुख्य वाणिज्य पदाधिकारी (डीसीसीओ) बी. एन. पी वर्मा को उनके रवैये के लिए फटकार लगाते हुए पच्चीस-पच्चीस हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। अदालत ने अधिकारियों के वेतन से उक्त राशि काटने का आदेश दिया है।
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