शराबबंदी के खिलाफ दायर याचिकाओं के लिए फुल बेंच गठित करे पटना हाईकोर्ट

नई दिल्ली। बिहार सरकार द्वारा शराबबंदी के लिए लाये गए कानून के खिलाफ पटना हाईकोर्ट में दायर याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने की अर्जी पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट को आदेश दिया है कि वे मामलों की सुनवाई के लिए फुल बेंच का गठन करे। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि दस मई तक मामले का निपटारा कर लें। इस मामले पर दो सप्ताह में बहस पूरी करे। आपको बता दें कि बिहार सरकार ने शराबबंदी के खिलाफ पटना हाईकोर्ट में दायर याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की थी। बिहार सरकार के शराबबंदी कानून के खिलाफ शराब कंपनियों ने पटना हाईकोर्ट का रुख किया था। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार की इस याचिका पर सुनवाई करते हुए कंफेडरेशन ऑफ अल्कोहलिक बेवरेज कंपनीज को नोटिस जारी किया था। आपको बता दें कि पटना हाईकोर्ट द्वारा शराबबंदी कानून को निरस्त करने के बाद पिछले साल अक्टूबर  में बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी थी ।






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