गोपालगंज के एसपी के वेतन से दो हजार, दारोगा से एक हजार काटने जज ने दिया आदेश
कोर्ट में केस डायरी पेश नहीं करने पर जज नाराज
गोपालगंज। गोपालगंज में हत्या के 18 साल पुराने एक मामले में कोर्ट में केस डायरी नहीं सौंपने से नाराज एसीजेएम ने एसपी के वेतन से 2000 हजार रुपये काटने का आदेश दिया है। वहीं, विजयीपुर थानेदार के वेतन से भी एक हजार रुपये काटने का आदेश जारी किया है। नाराज कोर्ट ने इस आदेश की प्रति गोपालगंज के ट्रेजरी के साथ साथ प्रदेश के डीजीपी को भी भेजा है। जानकारी के मुताबिक विजयीपुर थाना कांड संख्या 14/1999 में तत्कालीन थानाध्यक्ष ने हत्या के एक मामले को सही मानते हुए, 10 मई 2000 को फाइनल फार्म 27/2000 नयायालय में पेश किया। उस वक्त कहा था कि अभियुक्त का पता नहीं चल रहा है। और इस बाबत पुलिस ने कोर्ट में केस डायरी भी प्रस्तुत नहीं किया। इस पुराने मामले में को निबटने में कोर्ट को 18 साल लग गए। कोर्ट का गोपालगंज के एसपी और थानाध्यक्ष पर आरोप है कि कोर्ट के बार-बार समन भेजने के बावजूद एसपी और थानाध्यक्ष के द्वारा कोर्ट में उपस्थित होकर न तो मामले की सुनवाई में हिस्सा लिया गया। और न ही कांड की केस डायरी ही कोर्ट को सौंपी गयी। जिसकी वजह से कोर्ट को 13 तारीख पर अपनी सुनवाई स्थगित करनी पड़ी।
गोपालगंज के एसीजेएम 10 सुभाष चन्द्र शर्मा के कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए एसपी के वेतन से 2000 रुपये और विजयीपुर के थानेदार के वेतन से 1000 रुपये काटने का आदेश दिया। आदेश की यह प्रति गोपालगंज के जिला एव सत्र न्यायधीश के अलावा गोपालगंज ट्रेजरी, सारण डीआईजी और डीजीपी को भी भेजा गया है। with thanks from hindi.eenaidu
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