रंगदारी में मांगे दस लाख और दो कट्ठा जमीन

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तरवारा (सिवान)। जिले के जी बी नगर थाना क्षेत्र के फखरुद्दीनपुर बाजार निवासी समीउल हक के पुत्र मोहम्मद कलाम ने स्थानीय थाने में एक लिखित आवेदन देकर 10 लाख रुपए व दो कठा जमीन रंगदारी में नहीं देने पर जान से मार देने की धमकी से संबंधित एक प्राथमिकी दर्ज कराई है। दर्ज प्राथमिकी में कांड के सूचक मोहम्मद कलाम ने यह उल्लेख किया है की वह इसी थाना क्षेत्र के नौसेपुर सरैया गांव निवासी बदरूद्दीन अहमद की जमीन दो बर्षो से बटाई में लेकर खेती करती हैं। उक्त जमीन पर बदरुद्दीन अहमद के सहमती से घर बनवाने के लिए ईट व बालू गिरवाया था और निर्माण कार्य से पहले ही फखरुद्दीनपुर बाजार निवासी रफी अहमद के पुत्र अखलाख अहमद ने अपने सहयोगियों के साथ मौके पर पहुंच कर कर गाली गलौज करते हुए रंगदारी में 10 लाख रुपए और 2 कट्ठा जमीन की मांग की। नहीं देने पर जान से मार देने की धमकी दिया। दर्ज प्राथमिकी में अखलाख अहमद, रौनक अली, तबरेज अहमद, असिउल हक, मतिउल हक, अफजल अहमद, सोहैल अहमद व सहबाज उर्फ राजन को आरोपित किया है। जबकि आरोपित अखलाख अहमद का कहना है की उक्त भूमि मेरी पुस्तैनी है जिस पर बदरुद्दीन अहमद के इसारे पर मोहम्मद कलाम द्वारा जबरन अबैद कब्जा करना चाहते है, साथ ही मेरे ऊपर लगाए गए सभी आरोप बेबुनियाद है। मुझे फंसाने की नियत से षड्यंत्र रच कर यह मुकदमा किया गया है। इस संदर्भ में पुलिस निरीक्षक सह थानाध्यक्ष ललन कुमार ने बताया की यह मामला प्रथम दृष्टया के अनुसन्धान में जमीनी बिबाद से सम्बंधित है पुलिस घटना के सभी बिन्दुओ पर गहराई से जाँच कर रही है।






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