पांच साल पहले किए थे किडनैप के बाद हत्या, अब मिली उम्रकैद

justic in biharपटना। पटना जिले की एक अदालत ने वर्ष 2011 में एक किशोर का अपहरण कर उसकी हत्या किए जाने के एक मामले में गुरुवार को चार दोषियों को उम्रकैद तथा दस-दस हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनायी। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश कृष्ण प्रताप सिंह ने वर्ष 2011 में पटना जिला के रूपसपुर थाना अंतर्गत रुकनपुरा मुहल्ला निवासी आदित्य कुमार (16 वर्ष) का अपहरण कर उसकी हत्या करने के मामले में चार दोषियों को उम्रकैद तथा दस-दस हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनायी। चारों दोषियों में से एक मुख्य साजिशकर्ता रवि कुमार है। इस मामले में दो अन्य अभियुक्त किशोर हैं और उनके खिलाफ किशोर अदालत में सुनवाई जारी है।
75 लाख की मांगी थी फिरौती
आदित्य का 24 अगस्त 2011 को उसके मित्रों और अन्य ने ट्यूशन सेंटर से अपहरण कर लिया था उसकी रिहाई के लिए 75 लाख रुपये की फिरौती मांगी गई थी। आदित्य का शव अपहरण के अगले दिन पटना जिला के पिपरा थाना अंतर्गत शिकारीचक इलाका स्थित एक कुआं से बरामद किया गया था।






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