एलटीसी घोटाला:जदयू सांसद पर चलेगा केस, जानिए क्या है एलटीसी घोटाला
साहनी ने किया पद छोड़ने से इनकार,आरोपों का किया खंडन, कहा-फर्जी बिल जुटाने वाले गिरोह के बने शिकार
पटना। एलटीसी घोटाले में कथित धोखाधड़ी एवं भ्रष्टाचार में सीबीआई को जदयू के राज्यसभा सांसद अनिल साहनी के खिलाफ मामला चलाने की मंजूरी मिलने के बीच साहनी ने आज आरोपों का खंडन करते हुए इस्तीफा देने से इनकार कर दिया। नीतीश कुमार की पार्टी जदयू के दूसरी बार राज्यसभा सांसद चुने गए साहनी ने यहां कहा, यह मेरे खिलाफ षड्यंत्र है, मैं नैतिक आधार पर इस्तीफ क्यों दूं जब मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। राज्यसभा सभापति हामिद अंसारी ने सीबीआई को जदयू सांसद अनिल साहनी के खिलाफ मामला चलाने को सीबीआई को मंजूरी दे दी है। सीबीआई ने साहनी के खिलाफ एलटीसी घोटाले में कथित धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार के लिए आरोपपत्र दायर किया है। बिहार से राज्यसभा सदस्य ऊपरी सदन के पहले सदस्य होंगे जिनके खिलाफ सीबीआई मंजूरी मिलने के बाद मामला चलाएगी। राज्यसभा सदस्य साहनी ने कहा कि वह मानहानि का मामला दायर करने के लिए वकीलों से बात करेंगे। साहनी ने आरोप लगाया कि वह उस गिरोह के शिकार बन गए जो सांसदों के लिए एलटीसी के वास्ते फर्जी बिल जुटाने का काम करता है।
राजनीति से प्रेरित आरोप
अपनी सफाई में साहनी ने कहा कि ये राजनीति से प्रेरित है. सीबीआई को जांच करनी चाहिए. मेरी छवि बिगाड़ ने कोशिश की जा रही है. मैं मानहानि का केस दर्ज करूंगा. मैं सकारात्मक सोचने वाला इंसान हूं.
दोषी को मिले सजा
मामले पर पार्टी के पूर्व अध्यक्ष शरद यादव ने कहा कि मुझे अभी तक मामला पता नहीं हैं, लेकिन देखेंगे कि क्या सही है और क्या गलत है. वहीं आरजेडी प्रवक्ता मनोज झा ने कहा कि माननीय उपराष्ट्रपति ने जांच कराने का आदेश दिया है. हमें ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है. कानून सबके लिए बराबर है. अगर कोई दोषी है तो उसे सजा मिलनी चाहिए.
यात्रा के बगैर लिया महंगाई भत्ता
सीबीआई ने साहनी के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल कर आरोप लगाया है कि अन्य लोगों के साथ साजिश रच कर उन्होंने फर्जी ई टिकट और फर्जी बोर्डिंग पास का इस्तेमाल कर राज्यसभा से 23.71 लाख रुपये की धोखाधड़ी की. वास्तविक यात्रा के बगैर उन्होंने यात्रा एवं महंगाई भत्ता लिया.
2018 में पूरा होगा कार्यकाल
राज्यसभा में साहनी का कार्यकाल अप्रैल 2018 में पूरा हो रहा है. आरोपपत्र में साहनी के साथ नामजद अन्य लोगों में दिल्ली आधारित एयर क्रूज ट्रैवल प्रा लि. के कर्मचारी अनूप सिंह पंवार, एयर इंडिया के तत्कालीन कार्यालय अधीक्षक (यातायात) एनएस नायर और अरविंद तिवारी शामिल हैं.
गौरतलब है कि सभी सांसदों (राज्य सभा और लोकसभा दोनों के) को साल में अपने लिए, अपने परिवार के सदस्यों और सहयोगियों के लिए अपने निर्वाचन क्षेत्र की घरेलू यात्रा के लिए 34 मुफ्त हवाई टिकट मिलतें हैं.
क्या है एलटीसी घोटाला
सीबीआई ने तीन मौजूदा और तीन पूर्व राज्यसभा सांसदों के खिलाफ धारा 420 और 13(1)डी के तहत केस दर्ज किया गया है। सभी सांसदों ने फर्जी टिकटें और बोर्डिग पास बनवाए और अपने दौरों के लिए भुगतान लिया। सांसदों ने यह एक बार नहीं बल्कि तीन-चार बार किया. टैक्स चुकाने पर ही सांसदों को कंपेनियन टिकट दिए जाते हैं। गौरतलब है कि नवंबर 2013 में इस तरह के मामले में सीबीआई ने जदयू सांसद अनिल शर्मा के खिलाफ केस दर्ज किया गया था।
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