नौकरियों में आरक्षण से सबसे ज्यादा लाभ सामान्य कोटी की महिलाओं को, अति पिछड़ा वर्ग के लिए 6.3 प्रतिशत
बिहार में महिलाओं की बल्ले-बल्ले, मिला 35 प्रतिशत आरक्षण
पटना। राज्य सरकार की सभी सेवाओं में महिलाओं को 35 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। हाल ही राज्य सरकार ने केवल पुलिस भर्ती में यह व्यवस्था की थी। अब इसका विस्तार सभी सेवाओं में कर दिया गया। यह आरक्षण पिछड़े वर्ग की महिलाओं को मिल रहे तीन प्रतिशत के आरक्षण के अलावा होगा। कुल जोड़ दें तो नई व्यवस्था लागू होने के बाद सरकारी नौकरियों में महिलाओं की भागीदारी लगभग 37 प्रतिशत होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में सरकार के इस प्रस्ताव पर मुहर लग गई। बैठक के बाद प्रधान कैबिनेट सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा ने बताया कि महिलाओं के लिए यह आरक्षण क्षैतिज होगा। यानी सभी वर्गों के लिए तय आरक्षण में महिलाओं का प्रतिशत 35 होगा। सामान्य कोटि के लोगों के लिए शेष बचे 50 प्रतिशत पदों में भी 35 प्रतिशत महिलाओं के लिए होगा। कुल मिलाकर अब हर सेवा में महिलाओं को लगभग 37 प्रतिशत का आरक्षण मिलेगा। अगर किसी भी सेवा के लिए योग्य महिला नहीं मिलती है तो उसी कोटि के पुरुष वर्ग से पदों को भरा जाएगा। इसका अनुपालन भी उसी भर्ती वर्ष में किया जाएगा।
महिलाओं के आरक्षण के आंकड़े
पहले से मिल रहा है : 03 प्रतिशत आरक्षण पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए
नई व्यवस्था
अनुसूचित जाति के लिए 16 प्रतिशत में 35 प्रतिशत यानी 5.6 प्रतिशत
अनुसूचित जनजाति के लिए एक प्रतिशत का 35 प्रतिशत यानी 0.35 प्रतिशत
अति पिछड़ा वर्ग के लिए 18 प्रतिशत का 35 प्रतिशत यानी 6.3 प्रतिशत
पिछड़ी जाति के लिए 12 प्रतिशत का 35 प्रतिशत यानी 4.2 प्रतिशत
सामान्य कोटि के लिए 50 प्रतिशत का 35 प्रतिशत यानी 17.5 प्रतिशत
महिलाओं के आरक्षण का कुल योग – 36.95 प्रतिशत
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