गोपालगंज जिला परिषद अध्यक्ष के पति विजय सिंह व उनके छोटे भाई संजय सिंह को उम्रकैद

sesion court gopalganj bihar

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21 सितम्बर 1994 को पोखर से मछली पकड़ने को लेकर विवाद में हुई थी हत्या
बिहार कथा
गोपालगंज। गोपालगंज जिले की एक अदालत ने वर्ष 1994 में दो लोगों की हत्या के मामले जिला परिषद अध्यक्ष संध्या देवी के पति विजय सिंह तथा उनके छोटे भाई एवं विजयीपुर प्रखंड के पूर्व प्रमुख संजय सिंह को आज उम्रकैद एवं दस-दस हजार रुपए अर्थदंड तथा 27 शस्त्र अधिनियम के तहत तीन-तीन वर्ष की सजा एवं पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी। सरकारी वकील देव वंश उर्फ अनुगिरी ने बताया कि अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (प्रथम) अभय ज्योति श्रीवास्तव ने वर्ष 1994 में विजयीपुर थाना के रसोलपुर गांव के समीप सुभाष गुप्ता और एक राहगीर रघुवंश सिंह की हत्या में विजय सिंह तथा संजय सिंह को आज उम्रकैद एवं दस-दस हजार रुपए अर्थदंड तथा 27 शस्त्र अधिनियम के तहत तीन-तीन वर्ष की सजा एवं पांच-पांच हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनायी। इन अभियुक्तों पर गत 21 सितम्बर 1994 को पोखर से मछली पकड़ने को लेकर हुए विवाद में सुभाष गुप्ता पर गोलीबारी करने का आरोप था जिसमें उनकी तथा एक राहगीर सुभाष सिंह की मौत हो गई थी। इस संबंध में सुभाष गुप्ता के भतीजे चंद्रशेखर गुप्ता ने विजय सिंह एवं संजय सिंह और दस अन्य अज्ञात लोगों के विरुद्ध विजयीपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी थी।



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