मैगी विवाद : अमिताभ, माधुरी, प्रीति के खिलाफ अब मुजफ्फरपुर में एफआईआर
मुजफ्फरपुर। बिहार की एक अदालत ने मैगी के विज्ञापनों में नजर आने वाले अभिनेता अमिताभ बच्चन, माधुरी दीक्षित और प्रीति जिंटा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है। अदालत ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो कलाकारों को गिरफ्तार भी किया जा सकता है। मुजफ्फरपुर के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रामचंद्र प्रसाद ने काजी मोहम्मदपुर पुलिस थाने को तीनों कलाकारों के अलावा नेस्ले इंडिया के दो शीर्ष अधिकारियों के खिलाफ भी प्राथमिकी दर्ज करने और वकील द्वारा दायर शिकायत की जांच का निर्देश दिया। याचिकाकर्ता ने दावा किया कि वह मैगी खाकर बीमार पड़ गया। वकील सुधीर कुमार ओझा ने कल एक शिकायत दायर की थी और अदालत ने सुनवाई के बाद आदेश दिया। कलाकारों के अलावा याचिकाकर्ता ने नेस्ले इंडिया के प्रबंध निदेशक मोहन गुप्ता, उसके संयुक्त निदेशक सबब आलम के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की है। शिकायत में दावा किया गया कि उन्होंने 30 मई को मुजफ्फरपुर के लेनिन चौक की एक दुकान से मैगी खरीदी थी, जिसे खाने के बाद वह बीमार पड़ गए। इसी वजह से उन्होंने नूडल्स बनाने वाली कंपनी नेस्ले और इस उत्पाद के ब्रैंड एंबेसडर रहे फिल्म सितारों के खिलाफ मामला दर्ज कराया। लेनिन चौक काजी मोहम्मदपुर पुलिस थाना के तहत आता है। मामला भारतीय दंड संहिता की धाराओं 270 (नुकसानदेह कृत्य जिससे प्राणघातक बीमारी के संक्रमण का खतरा हो), 273 (हानिकारक भोजन या पेय पदार्थ की बिक्री), 276 (अलग औषधि के तौर पर या तैयार औषधि की बिक्री) तथा 420 (धोखाधड़ी और बेईमानी) के तहत दर्ज किया गया है। तीनों कलाकारों के Þिखलाफ उत्तर प्रदेश के बाराबंकी की एक अदालत में इसी तरह का मामला चल रहा है। बच्चन ने कहा है कि वह इस ब्रांड का विज्ञापन अब नहीं करते जबकि माधुरी ने हाल में इस संबंध में नेस्ले के अधिकारियोंं मिलकर कहा कि कंपनी ने उत्पाद की गुणवत्ता के बारे में उन्हें आश्वासन दिया है। मैगी पर बढ़ते विवाद के बीच, उपभोक्ता मामलों के अतिरिक्त सचिव जी गुरुचरण ने कल कहा था कि अगर विज्ञापन गुमराह करने वाले पाए गए तो कलाकारों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी।
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