कोर्ट से शहाबुद्दीन को झटका, जमानत नामंजूर
राजेश राजू.सीवान।
चर्चित तेजाब कांड़ में पूर्व राजद सांसद डॉ. मो. शहाबुद्दीन को सोमवार को जमानत नहीं मिली। वे मंडल कारा सीवान से काले चश्मे व शानदार कोर्ट पहने कर मुस्कराते हुए सीवान के जिला व सत्र न्यायालय में मुस्कराते हुए इस उम्मीद में पहुंथे थे कि हत्याकांड में उन्हें जमानत की राहत मिल जाएगी और चेहरे की मुस्कराहट बरकरार रहेगी। लेकिन विशेश सत्र न्यायधीश अजय कुमार श्रीवास्तव ने सोमवार को उनकी याचिका की दलील खारिज कर उन्हें मायूस कर दिया।
ज्ञात हो कि 16 जून 2014 को ही सीवान नगर थाना के डीएवी मोड़ के समीप एक व्यवसाई के बेटे की हत्या कर दी गई थी। बताया जाता है कि हत्या में मारा गया मृतक चर्चित तेजाब हत्याकांड का गवाह था। इसी तेजाब हत्याकांड में मुख्य आरोपी शहाबुद्दीन हैं। सीवान में तेजाब कांड के चश्मदीद गवाह एवं अपहृत सतीश राज व गिरीश राज के बड़े भाई राजीव रौशन की हत्या से जुडे मामले में बचाव पक्ष की ओर से दायर जमानत याचिका पर अदालत में बीते शनिवार को बंद कक्ष में सुनाया गया था। लेकिन जज ने अपना फैसला आज सोमवार तक के लिए सुरक्षित रख लिया था। लेकिन सोमवार को जमानत की याचिका खारिज होते ही शहाबुद्दीन समर्थकों के चेहरे फक्क से उड़ गए।
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