बिहार के 5 जिलों में एफसीआई गोदामों में गेंहू उपलब्ध नहीं
पटना। बिहार सरकार ने प्रदेश के पांच जिलों बक्सर, भोजपुर, जमुई, मोतिहारी और सीतामढ़ी में भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के गोदामों में गेंहू की उपलब्धता नहीं पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत खाद्यान्न वितरण में बाधा को लेकर केंद्रीय खाद्य एवं जनवितरण मंत्री रामविलास पासवान को पत्र लिखा है। बिहार के खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्याम रजक ने मंगलवार को लिखे पत्र में कहा है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत भारत सरकार द्वारा मार्च 2014 से खाद्यान्न का आवंटन किया जा रहा है।
दरवाजे पर सुपुर्दगी योजना अन्तर्गत सभी जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं को उनकी दुकानों तक राज्य खाद्य निगम द्वारा खाद्यान्न मुहैया कराते हुए लाभुक व्यक्तियों और परिवारों को निर्धारित दर औप उनकी अनुमान्यता के अनुसार हर महीने खाद्यान्न आपूर्ति की जा रही है। रजक ने अपने पत्र में लिखा है कि भारतीय खाद्य निगम की ओर हो रही कठिनाइयों को दूर करने के लिए बिहार खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सचिव द्वारा पिछले 26 फरवरी को पटना स्थित भारतीय खाद्य निगम के महाप्रबंधक से अनुरोध किया गया था पर कोई फायदा नहीं हुआ। राष्ट्रीय खादय सुरक्षा अधिनियम अन्तर्गत पिछले मई महीने के आवंटन के खिलाफ वर्तमान में राज्य के बक्सर, भोजपुर, जमुई, मोतिहारी और सीतामढी जिले में भारतीय खाद्य निगम के नियंत्रणाधीन डिपो में गेहूं की उपलब्धता नहीं है जिस कारण उठाव उठाव बाधित हुआ है। उन्होंने केंद्रीय खाद्य एवं जनवितरण मंत्री से ऐसी स्थित में भारतीय खाद्य निगम के नियंत्रणाधीन डिपो में सही समय पर आवश्यकतानुसार खाद्यान्न का भंडारण करने एवं खादयान्न उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए जाने का आग्रह किया है।
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