आठ बलात्कारियों को दस साल की जेल

jail
नवादा। नवादा जिला की एक अदालत ने तीन साल पहले एक युवती के साथ दुष्कर्म करने, उसकी अश्लील फिल्म बनाने और उसे बाजार में प्रसारित करने के आरोप में आठ आरोपियों को आज दस-दस साल कारावास और तीन-तीन हजार रुपये अर्थ दण्ड की सजा सुनायी।    अपर जिला एवं सत्र न्यायधीश प्रेमचंद पांडेय ने तीन साल पहले धोखे से एक युवती को बुलाकर उसके साथ दुष्कर्म करने के बाद ब्लू फिल्म बनाने और उसे बाजार में प्रसारित करने के दोषी पिन्टू तिवारी और उसके अन्य सहोगियों संदीप चौहान, संजीव कुमार, बिट्टू कुमार, भोला कुमार, मुकेश, पंकज और अनुकूल प्रसाद को आज दस-दस साल कारावास और तीन-तीन हजार रुपए अर्थ दंड की सजा सुनायी। तिवारी और उसके अन्य सहयोगियों पर अकबरपुर बाजार निवासी युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म के बाद ब्लू फिल्म बनाकर और उसे बाजार में प्रसारित करने का आरोप था।






Related News

  • ‘जो शराब पीयेगा वो तो मरेगा ही, कोई नई बात नहीं है’
  • 25 साल की उम्र में 200 साल की अंग्रेजी हुकूमत को हिला देने वाले आदिवासी योद्धा थे बिरसा मुंडा
  • बुढ़ी काली मंदिर किशनगंज : कुंवारे लड़के-लड़की को करना होता है यहां ये काम
  • बिहार में जल्‍द शुरू होगा प्रोपर्टी सर्वे; एक-एक घर, मार्केट का बनेगा रिकार्ड
  • भारतीयता मनुष्‍य बनाने की है प्रक्रिया : प्रो. रजनीश कुमार शुक्‍ल
  • गोपालगंज की हर पंचायत में जन सहयोग से पुस्कालय खोलने की प्रशासन की सकारात्मक पहल
  • अनुकंपा नौकरी में दूसरी पत्नी के बेटे को भी मिल सकती है नौकरी, लेकिन यह है शर्त
  • भादो बाद होगा बिहार में नगर निकाय चुनाव
  • Comments are Closed

    Share
    Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com